Chandrapur: जिले के 'उस' क्लब का लाइसेंस रद्द, पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के बाद जिलाधिकारी की बड़ी कार्रवाई
चंद्रपुर: नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से देर रात तक संचालित किए जा रहे मूल तहसील के बोरचांदली स्थित एक कार्ड क्लब पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मौजा बोरचांदली में 'अनुबाई बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था' के तहत संचालित कार्ड रूम/कार्ड क्लब का लाइसेंस जिलाधिकारी वसुमना पंत ने निलंबित कर दिया है। बोरचांदली स्थित इस कार्ड क्लब का लाइसेंस संस्था की सचिव अनुबाई माधवराव कुंटावार के नाम पर था।
क्लब का संचालन आनंद कुपलया ओदलवार तथा अखिल विलास गांगरेड्डीवार द्वारा किया जा रहा था। नियमानुसार क्लब के संचालन का समय सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक निर्धारित था। लेकिन संचालकों द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए क्लब को देर रात तक चालाया जा रहा था। साथ ही स्थानीय नागरिकों की ओर से यहां बड़े पैमाने पर जुआ खिलाए जाने की भी शिकायतें मिल रही थीं।
पुलिस छापे में खुली पोल
पुलिस ने 31 मई 2026 को रात 1:20 बजे तथा 8 जून 2026 को रात 12:30 बजे क्लब पर अचानक छापेमारी कर जांच की। दोनों ही अवसरों पर क्लब निर्धारित समय के बाद भी चालू पाया गया। इस मामले में मूल पुलिस थाने में मुंबई पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। बार-बार नियमों का उल्लंघन किए जाने तथा भविष्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए चंद्रपुर के पुलिस अधीक्षक आयुष नोपाणी ने क्लब का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की थी।
पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट और नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी वसुमना पंत ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 तथा नियम 239 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए बोरचांदली स्थित इस कार्ड क्लब/कार्ड रूम का लाइसेंस रद्द कर दिया। जिलाधिकारी की इस कार्रवाई से जिले में अवैध रूप से संचालित क्लबों और गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है।
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