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Gondia

Gondia: ग्राम पंचायत चुनाव के लिए प्रशासन का कार्यक्रम घोषित


गोंदिया: राज्य चुनाव आयोग के आदेशानुसार अक्टूबर से दिसंबर 2022 इस अवधि में कार्यकाल पूर्ण करने वाली जिले की 348 ग्रापं के चुनाव कराने प्रशासकीय यंत्रणा काम पर लग गई है. इस संबंध में 18 नवंबर को अधिसूचना जारी की गई है. ग्रापं के प्रत्यक्ष चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है. नाम निर्देशन पत्र मंगाने व प्रस्तुत करने की अवधि 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक रहेगी. तहसील कार्यालय की इमारत में मंडल कार्यालय में सुबह 11 से दोप. 3 बजे तक नामांकन प्रस्तुत किए जाएंगे. जिसकी जांच 5 दिसंबर को सुबह 11 बजे की जाएगी. 

वैद्य ठहराए गए नामांकन वापस लेने के लिए 7 दिसंबर को दोप. 3 बजे तक समय दिया गया है. इसी दिन चुनाव चिन्हों का विरतण कर चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी. प्रत्यक्ष मतदान 18 दिसंबर को सुबह 7.30 से 5.30 बते तक होगा. इसके बाद 20 दिसंबर को मतगणना की जाएगी. नाम निर्देशन पत्र के साथ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जमाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित जगह के लिए 100 रु. व सर्वसाधारण जगह के लिए 500 रु. इतना डिपाजिट रकम नगद भरनी पडेगी. विशेष बात यह हे कि उम्मीदवार का नाम मतदाता सूची में समावेश होना अनिवार्य है. 

घोषणा पत्र में देनी होगी जानकारी 

ग्रापं के सदस्य पद के उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा में सुधार किया गया है. इसके अनुसार 7 से 9 सदस्य संख्या वाली ग्राप में 25 हजार रु., 11 से 13 सदस्य संख्या वाली ग्रापं में 35 हजार रु. व 15 से 17 सदस्य संख्या वाली ग्रापं में 50 हजार रु. तक खर्च की सीमा रहेगी. इसी तरह उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करते समय प्रापर्टी व दायित्व तथा अपराधिक पाश्वभूमि संबंधी घोषणापत्र भरकर देना पड़ेगा. इसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र की सत्यप्रति, आरक्षित जगह के लिए जाति प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र (या जाति पडताल समिति को आवेदन करने की रसीद) आदि दस्तावेज प्रस्तुत करने पडेंगे. 

आनलाइन नाम निर्देशन की सुविधा 

उम्मीदवारों को नामांकन पत्र व घोषणापत्र चुनाव विभाग की वेबसाईट पर भरना अनिवार्य किया गया है. इसके लिए महा आनलाइन सुविधा केंद्र पर नामांकन पत्र आनलाइन भरने की सुविधा उपलब्ध रहेगी. जिसमें उम्मीदवारों ने स्व्यं का पंजीयन करा ले व नामांकन पत्र, घोषणा पत्र की जानकारी भरकर उसके प्रिंट आउट निकाले, उस पर हस्ताक्षर - अगुंठा कर चुनाव निर्णय अधिकारी के पास प्रस्तुत करें. ऐसी सूचना प्रशासन ने दी है. 

सरपंच खर्च करेंगे 1 लाख 75 हजार 

राज्य में हो रहे ग्रापं के चुनाव में सरपंच उम्मीदवार को खर्च की सीमा में सुधार कर दिया गया है. इसके अनुसार 7 से 9 सदस्य संख्या वाले गांव में 50 हजार रु., 11 से 13 सदस्य संख्या पर 1 लाख रु. व 15 से 17 सदस्य वाली ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए 1 लाख 75 हजार रु. इतनी खर्च की सीमा रहेगी.