स्कूलों के पास हाई कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर महाराष्ट्र सरकार लगाएगी प्रतिबंध
मुंबई: महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम ने शुक्रवार को विधान परिषद को बताया कि उनका विभाग राज्य में स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में हाई कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी करेगा। प्रश्नकाल के दौरान निर्दलीय विधायक सत्यजीत तांबे द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने राज्य विधानमंडल के उच्च सदन में यह बात कही।
आत्राम ने कहा, “एफडीए जल्द ही राज्य के स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में हाई कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी करेगा। मौजूदा नियमों के अनुसार, एक लीटर कार्बोनेटेड या गैर-कार्बोनेटेड पेय में 145 मिलीलीटर से 300 मिलीलीटर के बीच कैफीन की मात्रा की अनुमति है।”
परिषद की उपाध्यक्ष नीलम गोरहे ने आत्राम को निर्देश दिया कि वे प्रतिबंधित किए जाने वाले पेय पदार्थों की सूची तैयार करें और आदेश के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इसे राज्य भर के FDA अधिकारियों के साथ प्रसारित करें।
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