महाराष्ट्र में लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्किम, मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी; मार्च से ही कार्यान्वयन

मुंबई: विधानसभा चुनाव (Assembly Election) के पहले महायुति सरकार (Mahayuti Government) ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने देश में लागू हुई नई पेंशन स्किम यानी यूनिफाइड पेंशन स्किम (Unified Pension Scheme) को राज्य में लागू कर दिया है। रविवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में यह नई पेंशन स्किम लागू करने का निर्णय लिया है। नई पेशान स्किम बीते मार्च 2024 से लागू करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से राज्य के लाखों कर्मचरियों को फायदा होगा।
ज्ञात हो कि, राज्य के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्किम को लागू करने के लिए लगातार आंदोलन और हड़ताल कर रहे हैं। बीते वर्ष ओपीएस की मांग को लेकर काम रोको आंदोलन किया गया था। एक हफ्ते से ज्यादा चले आंदोलन के कारण राज्य का कार्यभार प्रभावित हो गया था। जिसके बाद सरकार ने पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया था। हालांकि, समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दिया था। लेकिन इसपर कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ था। जिसको देखते हुए कर्मचारियों ने एक बार फिर आंदोलन करने की बात कही थी।
शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट ने दी थी मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को देश में नई पेंशन नीति लागू करने का ऐलान किया था। राष्ट्रीय पेंशन स्किम की जगह सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्किम को लागू करने का निर्णय लिया। इस बात की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि, "केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुनिश्चित पेंशन देने वाली सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है. 50% सुनिश्चित पेंशन इस योजना का पहला स्तंभ है. दूसरा स्तंभ सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन होगी. केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) से लाभ होगा. कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प होगा।"
उन्होंने आगे कहा था कि, "अगर राज्य सरकार यूपीएस को लागू करना चाहती है तो इसे लागू किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को भी एकीकृत पेंशन योजना को चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा। अगर राज्य सरकारें यूपीएस का विकल्प चुनती हैं तो लाभार्थियों की संख्या लगभग 90 लाख हो जाएगी।"
यूपीएस की प्रमुख पांच बातें:
- यूपीएस अपनाने पर सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। इसकी रकम सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50 फीसदी होगी।
- 25 वर्ष तक की सेवा पर ही यह रकम मिलेगी। 25 वर्ष से कम और 10 साल से ज्यादा की सेवा पर उसके अनुपात में पेंशन मिलेगी।
- किसी भी कर्मचारी के निधन से पहले पेंशन की कुल रकम का 60 फीसदी हिस्सा परिवार को मिलेगा।
- कम से कम 10 साल की सेवा के बाद 10 हजार रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित होगी। महंगाई भत्तों को जोड़कर आज के हिसाब से यह रकम 15 हजार रुपये के आसपास होगी।
- उपरोक्त तीनों तरह की पेंशन यानी सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन के मामलों में महंगाई राहत यानी DR के आधार पर इनफ्लेशन इंडेक्सेशन मिलेगा।
- छह महीने की सेवा के लिए (वेतन+डीए) की 10 फीसदी रकम का एकमुश्त भुगतान होगा। यानी अगर किसी की 30 साल की सर्विस है तो उसे छह महीने की सेवा के आधार पर एकमुश्त भुगतान (इमॉल्यूमेंट) होगा।
मार्च 2024 से राज्य में होगी लागू
राज्य सरकार ने पेंशन स्किम को राज्य में मार्च 2024 से लागू करने का निर्णय लिया है। यानी जो कर्मचारी इसमें शामिल हुए हैं या पुराने कर्मचारी हैं वह इस स्किम का लाभ उन्हें मार्च से ही दिया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से लाखों कर्मचारी और पेंशन धारकों को होगा।
यूपीएस को लागू करने वाला महाराष्ट्र बना पहला राज्य
राज्य में पेंशन बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। लोकसभा चुनाव में एक प्रमुख मुद्दे मेसे एक रहा। ओपीएस नहीं लागू करने पर राज्य की महायुति सरकार को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। वहीं आगामी विधानसभा में ऐसी स्थिति दोबारा न और कर्मचारियों की नाराजगी को दूर करने के लिए यूपीएस को लागू करने का निर्णय लिया। इसी के साथ महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है जिसने यूपीएस को अपनाया है।

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