logo_banner
Breaking
  • ⁕ सैंड इस्तेमाल को बढ़ावा देने राज्य में नई पॉलिसी लागू; राजस्वमंत्री बावनकुले ने की घोषणा, शर्तें तोड़ने पर लाइसेंस होगा रद्द ⁕
  • ⁕ लावणी पर थिरकी एनसीपी अजित पवार गुट! पार्टी कार्यालय के भीतर नाच-गाने पर बवाल, आलाकमान ने अध्यक्ष अहिरकर से माँगा स्पष्टीकरण ⁕
  • ⁕ Buldhana: कंस्ट्रक्शन वर्कर के नाम पर फर्जी प्रमाणपत्र बनाकर वसूली, दो ऑनलाइन सेंटरों पर छापा, लेबर विभाग की बड़ी कार्रवाई ⁕
  • ⁕ Saoner: सावनेर के चंपा शिवार में सड़ी-गली हालत में मिला शव, खापरखेड़ा से गुमशुदा व्यक्ति की हुई पहचान ⁕
  • ⁕ Buldhana: जिले में बेमौसम बारिश ने दी दस्तक, कटाई के सीजन में फसलों को भारी नुकसान का खतरा ⁕
  • ⁕ Chandrapur: केसला घाट इलाके में बाघ ने बाइक सवार पर किया हमला, लोगों में डर का माहौल ⁕
  • ⁕ Amravati: कमुंजा फाटा के पास तेज़ रफ़्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, एक गंभीर ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Nagpur

नाबालिग बलात्कार मामले में सजा का ऐलान, अदालत ने आरोपी को सुनाई 20 साल की कैद


नागपुर: प्रताप नगर थाना अंतर्गत 14 वर्षीय नाबालिग के साथ बलात्कार मामले में अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है। जिला व सत्र न्यायालय ने आरोपी बंटी उर्फ़ राहुल विनोद राऊत (28, एनआईटी गार्डन, त्रिमूर्ति नगर) निवासी को पोक्सो एक्ट में दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त न्यायाधीश पोक्सो अदालत आरपी पांडे ने यह सजा सुनाई। इसी के साथ अदालत ने आरोपी पर 1000 का दंड भी लगाया है, नहीं भरने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, 22 जुलाई 2017 को शाम सात बजे 14 वर्षीय पीड़ित नाबालिग अपने घर जारही थी। तभी दोषी राहुल वहां पंहुचा और जबरदस्ती नाबालिग को लेकर एक गर्दन में लेकर गया और उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद नाबालिग अपने घर पहुंची और परिजनों को साड़ी बात बताई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। करीब छह साल चले केस के बाद जिला और सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई।