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नाबालिग बलात्कार मामले में सजा का ऐलान, अदालत ने आरोपी को सुनाई 20 साल की कैद


नागपुर: प्रताप नगर थाना अंतर्गत 14 वर्षीय नाबालिग के साथ बलात्कार मामले में अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है। जिला व सत्र न्यायालय ने आरोपी बंटी उर्फ़ राहुल विनोद राऊत (28, एनआईटी गार्डन, त्रिमूर्ति नगर) निवासी को पोक्सो एक्ट में दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त न्यायाधीश पोक्सो अदालत आरपी पांडे ने यह सजा सुनाई। इसी के साथ अदालत ने आरोपी पर 1000 का दंड भी लगाया है, नहीं भरने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, 22 जुलाई 2017 को शाम सात बजे 14 वर्षीय पीड़ित नाबालिग अपने घर जारही थी। तभी दोषी राहुल वहां पंहुचा और जबरदस्ती नाबालिग को लेकर एक गर्दन में लेकर गया और उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद नाबालिग अपने घर पहुंची और परिजनों को साड़ी बात बताई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। करीब छह साल चले केस के बाद जिला और सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई।