सावधान! अब समृद्धि महामार्ग पर घिसे हुए टायर वाली कार ले जाना पड़ेगा महंगा, पकडे जाने पर चुकाना पड़ेगा इतना जुर्माना

नागपुर: समृद्धि महामार्ग पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रादेशिक परिवहन विभाग और महाराष्ट्र रास्ते विकास परिमंडल ने कमर कस ली है। इसी के मद्देनजर आरटीओ ने समृशि महामार्ग पर घिसे हुए चार पहिया वाहनों के यातायात पर प्रतिबंध लगा दी है। इसी के साथ टोल नाके पर चेकिंग कर घिसे हुए टायर वाले तीन वाहनों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। आरटीओ की इस कार्रवाई से यात्रियों में हड़कंप मच गया।
समृद्धि हाईवे पर लगातार हो रहे जानलेवा हादसे आम नागरिकों के साथ-साथ सरकार की भी चिंता बढ़ा रहे हैं. लिहाजा राज्य परिवहन विभाग ने अब यहां आरटीओ की मदद से वाहनों की जांच, अनिवार्य काउंसलिंग शुरू कर दी है ताकि दुर्घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सके. उसी के तहत गुरुवार को नागपुर आरटीओ ने चार पहिया वाहनों के टायरों की 'ट्रेड डेप्थ इंडिकेटर' से जांच की. इसमें टायर में रबर की डेंसिटी चेक की गई।
इस दौरान कुछ वाहनों के टायर जरूरत से ज्यादा घिसे हुए पाए गए। इन टायरों के साथ लगातार गाड़ी चलाना खतरनाक है। इसलिए इन दोनों वाहनों को हाईवे से गुजरने से रोक दिया गया। नागपुर ग्रामीण के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विजय चव्हाण ने बताया कि इसके अलावा केंद्रीय मोटर वाहन सड़क सुरक्षा अधिनियम 190 के तहत इन दोनों वाहनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
100 दिन में 900 हादसे
पहले 100 दिनों में नागपुर और शिर्डी के बीच 900 दुर्घटनाएं हुईं। इसमें 22 मार्च तक 32 जानलेवा हादसे शामिल हैं। 15 फीसदी हादसे टायर पंक्चर के कारण होते हैं, जबकि 12 फीसदी हादसे टायर फटने के कारण होते हैं। इसलिए पुराने टायर वाले वाहनों पर रोक लगाकर बड़ी दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है।

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