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Nagpur

Fadnavis Affidavit Case: सुनवाई हुई पूरी, अदालत में फैसला रखा सुरक्षित; पांच सितंबर को निर्णय


नागपुर: देवेंद्र फडणवीस पर चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक मामले छुपाने का आरोप लगाया है। इसको लेकर हवाला के आरोप में जेल में बंद वकील सतीश ऊके ने जिला अदालत में याचिका दायर की है। वहीं इस याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट संग्राम जाधव ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया।  वह 5 सितंबर को फैसला सुनाएंगे। 

वकील सतीश उके ने याचिका दायर कर दावा किया है कि 2014 के विधानसभा चुनाव के नामांकन फॉर्म के साथ दाखिल हलफनामे में फड़णवीस ने अपने खिलाफ दर्ज दो अपराधों की जानकारी छिपाई थी। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि इस मामले में फड़णवीस के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए।

मंगलवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट संग्राम जाधव के समक्ष सुनवाई हुई।  इस समय देवेंद्र फड़नवीस के वकील सुबोध धर्माधिकारी ने कहा कि भूलवश इन अपराधों का जिक्र हलफनामे में नहीं किया गया।  इन अपराधों की रिपोर्ट न करने का कोई गुप्त उद्देश्य नहीं था। साथ ही, हर चुनाव में फड़णवीस को मिलने वाले वोटों की संख्या भी बढ़ रही है। दोनों ओर की जिरह सुनने के बाद अदालत ने फैसले को सुरक्षित रख लिया और अगली सुनवाई पांच सितंबर को होगी।