Nagpur: नए कानूनों के तहत शहर में पहला मामला दर्ज, अजनी पुलिस ने केस किया दर्ज

नागपुर: तीन नए आपराधिक कानून सोमवार से देश भर में लागू हुए हैं। इन नए कानून से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आने वाले हैं साथ ही पुराने कानून का आज से अंत हो जाएगा। नागपुर शहर में भी पुलिसकर्मी और अधिकारियों को नए कानून के संबंध में कई दिनों से ट्रेनिंग जारी है। अब पुलिस नागरिकों में भी नए कानून के संबंध में जन जागृति कर रही है।
नये अपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पहली एफआईआर नागपुर शहर में सोमवार तड़के 5:28 बजे के दौरान अजनी पुलिस थाना अंतर्गत दर्ज की गई. देर रात करीब 1:00 बजे के दरमियान अजनी पुलिस थाने के लोहारा समाज भवन परिसर के समीप एक डेड वर्ष के बच्चे की करंट लगने के कारण मौत हो गई थी.
इस मामले में पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कलम 194 के तहत यह मामला दर्ज किया गया है. हालांकि पुलिस के साथ ही नागरिकों में नए कानून के संबंध में जानकारी देने के लिए पिछले कई दिनों से सेमिनार लिए जा रहे हैं साथ ही नागरिकों में भी नए कानून के संबंध में जन जागृति की जारी है.

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