logo_banner
Breaking
  • ⁕ क्या जल्द देश में बढ़ेंगे ईंधन के दाम? पीएम नरेंद्र मोदी की अपील- 'पेट्रोल-डीजल का इस्तेमाल कम करें, राष्ट्रहित में जिम्मेदारी निभाना ही असली देशभक्ति' ⁕
  • ⁕ रामदासपेठ में हाई वोल्टेज ड्रामा: शराब के नशे में बिल्डिंग में चढ़ा युवक, खिड़की के सज्जे में गया फंसा; UCN न्यूज़ की तत्परता से बची जान ⁕
  • ⁕ कामठी में क्राइम ब्रांच का बड़ा छापा; करीब 2 लाख की विदेशी सिगरेट जब्त, दुकानदार पर मामला दर्ज ⁕
  • ⁕ गोंदिया में तेंदुपत्ता चुनने गई महिला पर बाघ का हमला, 65 वर्षीय वृद्धा की मौत ⁕
  • ⁕ वारकरी संप्रदाय विवाद: विकास लवांडे पर फेंकी गई स्याही, अमोल मिटकरी ने बताया 'वारकरी संस्कृति का अपमान' ⁕
  • ⁕ Buldhana: शादी से लौट रही बारातियों की मिनी बस पलटी, डेढ़ साल के मासूम समेत 10 घायल ⁕
  • ⁕ राज्य में बिना लाइसेंस कृषि व्यापार करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई; विपणन मंत्री जयकुमार रावल की चेतावनी ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Nagpur

Nagpur: नए फायर स्टेशन का रास्ता साफ; कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों की याचिका खारिज की


नागपुर: नागपुर महानगर पालिका (मनपा) द्वारा लकड़गंज क्षेत्र में प्रस्तावित नए अग्निशमन केंद्र के पुनर्विकास को जिला न्यायालय ने हरी झंडी दे दी है। न्यायालय ने सार्वजनिक हित को सर्वोपरि रखते हुए अतिक्रमणकारियों की अपील को खारिज कर दिया और मनपा द्वारा जारी निष्कासन नोटिस को सही ठहराया है।

क्या है पूरा मामला?
लकड़गंज के 'कड़बी तनास पड़ाव' क्षेत्र में करीब 5851.54 वर्ग मीटर जमीन अग्निशमन केंद्र के लिए आरक्षित है। इस जमीन पर साल 1970 से व्यवसाय कर रहे एक किराएदार (अपीलकर्ता ए. के. पारेख) ने मनपा के निष्कासन नोटिस को अदालत में चुनौती दी थी। उनका दावा था कि उनकी दुकान प्रस्तावित निर्माण क्षेत्र के बाहर है और मनपा की कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

अदालत का महत्वपूर्ण फैसला
जिला न्यायाधीश श्री एम. एस. गणोरकर ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह स्पष्ट किया कि, बढ़ती आबादी को देखते हुए एक सुसज्जित फायर स्टेशन शहर की अनिवार्य आवश्यकता है। केवल मुख्य इमारत ही नहीं, बल्कि दमकल की गाड़ियों (Fire Tenders) को मोड़ने और पार्किंग के लिए मनपा को पूरी आरक्षित जमीन की जरूरत है। साल 2014 से संबंधित जगह के लीज का नवीनीकरण (Renewal) नहीं किया गया है, इसलिए स्थानीय निकाय की जमीन पर स्थायी अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता।

मनपा का प्रभावी पक्ष
मनपा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस. के. मिश्रा और एडवोकेट ए. एम. क्वाजी ने दलील दी कि विकास योजना (Development Plan) के अनुसार यह जगह आरक्षित है और जनहित के इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना आवश्यक है। कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए मनपा उपायुक्त के 30 जनवरी 2026 के आदेश को बरकरार रखा।

सुरक्षा की दृष्टि से अहम कदम
इस फैसले के बाद अब सार्वजनिक परियोजनाओं में बाधा डालने वाले अतिक्रमणों पर लगाम लगेगी। लकड़गंज और आसपास के इलाकों की सुरक्षा के लिए यह फायर स्टेशन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और अब इसका काम तेजी से पूरा होने की उम्मीद है।