logo_banner
Breaking
  • ⁕ सैंड इस्तेमाल को बढ़ावा देने राज्य में नई पॉलिसी लागू; राजस्वमंत्री बावनकुले ने की घोषणा, शर्तें तोड़ने पर लाइसेंस होगा रद्द ⁕
  • ⁕ लावणी पर थिरकी एनसीपी अजित पवार गुट! पार्टी कार्यालय के भीतर नाच-गाने पर बवाल, आलाकमान ने अध्यक्ष अहिरकर से माँगा स्पष्टीकरण ⁕
  • ⁕ Buldhana: कंस्ट्रक्शन वर्कर के नाम पर फर्जी प्रमाणपत्र बनाकर वसूली, दो ऑनलाइन सेंटरों पर छापा, लेबर विभाग की बड़ी कार्रवाई ⁕
  • ⁕ Saoner: सावनेर के चंपा शिवार में सड़ी-गली हालत में मिला शव, खापरखेड़ा से गुमशुदा व्यक्ति की हुई पहचान ⁕
  • ⁕ Buldhana: जिले में बेमौसम बारिश ने दी दस्तक, कटाई के सीजन में फसलों को भारी नुकसान का खतरा ⁕
  • ⁕ Chandrapur: केसला घाट इलाके में बाघ ने बाइक सवार पर किया हमला, लोगों में डर का माहौल ⁕
  • ⁕ Amravati: कमुंजा फाटा के पास तेज़ रफ़्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, एक गंभीर ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Nagpur

Nagpur: विदर्भ में 17 हजार 163 बिजली उपभोक्ताओं का बकाया बिल से मिली मुक्ति


नागपुर: महावितरण की अभय योजना के तहत, विदर्भ में लगभग 17 हजार 917 ग्राहकों को 19 करोड़ 37 लाख 32 हजार रुपये का भुगतान करके बकाया से स्थायी मुक्ति मिल गई है। इसमें नागपुर जिले के सर्वाधिक 4 हजार 934 ग्राहक शामिल हैं।

यह योजना उन आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों के लिए है जिनके पास 31 मार्च 2024 तक अतिदेय बिल के कारण स्थायी बिजली रुकावट (पीडी) है। बकाया बिल की योजना में कृषि उपभोक्ताओं को शामिल नहीं किया गया है। इस योजना में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बकाया बिल की मूल राशि पर ब्याज और विलंब शुल्क के रूप में जुर्माना माफ किया जा रहा है।

इस योजना में, जो ग्राहक मूल बिल का 30 प्रतिशत भुगतान करते हैं और शेष 70 प्रतिशत छह सप्ताह के भीतर भुगतान करते हैं उन्हें छूट मिलती है, और कम दबाव वाले ग्राहक जो एक राशि में बकाया बिल का भुगतान करते हैं उन्हें 10 प्रतिशत की छूट मिलती है और उच्च दबाव वाले ग्राहकों को 5 प्रतिशत की छूट मिलती है। 

योजना के अनुसार राशि का भुगतान करने के बाद संबंधित बिजली उपभोक्ता एक बार फिर से नियमित बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। उसी पते पर उचित साक्ष्य जमा कर नये नाम से बिजली कनेक्शन लेने की भी सुविधा होगी।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार, किसी भी परिसर का मालिक या खरीदार या किरायेदार बिजली बिल की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य है। हालाँकि, सीधे कानूनी कार्रवाई करने के बजाय, यह अभय योजना उपभोक्ताओं को कार्रवाई से राहत देने के लिए लागू की गई है। महावितरण ने ग्राहकों से अपील की है कि 30 नवंबर 2024 तक इस अवसर का लाभ उठाएं।