logo_banner
Breaking
  • ⁕ नाना पटोले की भाजपा में होगी वापसी! विधायक परिणय फुके ने किया बड़ा दावा; चर्चाओं का बजार हुआ गर्म ⁕
  • ⁕ महाराष्ट्र में जल संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के सभी जलस्रोतों का पानी पीने के लिए किया आरक्षित ⁕
  • ⁕ संवैधनिक संस्थाओ के खिलाफ अविश्वास पैदा करना चाहता है विपक्ष, मुख्यमंत्री फडणवीस बोले- देश में वामपंथी शासन लाना चाहते हैं राहुल गांधी ⁕
  • ⁕ देऊळगांव राजा में दो गुटों में खूनी संघर्ष, नगरसेवक समेत दो की मौत; पुलिस स्टेशन के सामने हुआ बवाल ⁕
  • ⁕ मुख्यमंत्री फडणवीस और उपमुख्यमंत्री शिंदे में मतभेद! विजय वडेट्टीवार ने किया बड़ा दावा, मंत्री जायसवाल ने कांग्रेस नेता को दी सधी हुई सलाह ⁕
  • ⁕ त्योहारों पर नागपुर और न्यू अमरावती के यात्रियों को बड़ी राहत, मध्य रेलवे चलाएगा विशेष ट्रेनें ⁕
  • ⁕ Chandrapur: चंद्रपुर का राजा’ गणेश मंडल पर रामनगर पुलिस थाने में FIR ⁕
  • ⁕ Amravati: अमरावती में शिवसेना यूबीटी ने निकाला मार्च, कर्जमाफी सहित 1 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की मदद देने की मांग ⁕
  • ⁕ Yavatmal: वणी में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत ⁕
  • ⁕ Nagpur: ड्यूटी पूरी कर घर पहुंचे ASI रविंद्र कोकांडे की अचानक बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान मौत ⁕
Nagpur

Nagpur: विदर्भ में 17 हजार 163 बिजली उपभोक्ताओं का बकाया बिल से मिली मुक्ति


नागपुर: महावितरण की अभय योजना के तहत, विदर्भ में लगभग 17 हजार 917 ग्राहकों को 19 करोड़ 37 लाख 32 हजार रुपये का भुगतान करके बकाया से स्थायी मुक्ति मिल गई है। इसमें नागपुर जिले के सर्वाधिक 4 हजार 934 ग्राहक शामिल हैं।

यह योजना उन आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों के लिए है जिनके पास 31 मार्च 2024 तक अतिदेय बिल के कारण स्थायी बिजली रुकावट (पीडी) है। बकाया बिल की योजना में कृषि उपभोक्ताओं को शामिल नहीं किया गया है। इस योजना में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बकाया बिल की मूल राशि पर ब्याज और विलंब शुल्क के रूप में जुर्माना माफ किया जा रहा है।

इस योजना में, जो ग्राहक मूल बिल का 30 प्रतिशत भुगतान करते हैं और शेष 70 प्रतिशत छह सप्ताह के भीतर भुगतान करते हैं उन्हें छूट मिलती है, और कम दबाव वाले ग्राहक जो एक राशि में बकाया बिल का भुगतान करते हैं उन्हें 10 प्रतिशत की छूट मिलती है और उच्च दबाव वाले ग्राहकों को 5 प्रतिशत की छूट मिलती है। 

योजना के अनुसार राशि का भुगतान करने के बाद संबंधित बिजली उपभोक्ता एक बार फिर से नियमित बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। उसी पते पर उचित साक्ष्य जमा कर नये नाम से बिजली कनेक्शन लेने की भी सुविधा होगी।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार, किसी भी परिसर का मालिक या खरीदार या किरायेदार बिजली बिल की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य है। हालाँकि, सीधे कानूनी कार्रवाई करने के बजाय, यह अभय योजना उपभोक्ताओं को कार्रवाई से राहत देने के लिए लागू की गई है। महावितरण ने ग्राहकों से अपील की है कि 30 नवंबर 2024 तक इस अवसर का लाभ उठाएं।