Ambazari Lake: भीटों की मजबूती के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन, हाईकोर्ट के आदेश पर निर्णय
नागपुर: सितंबर महीने में आई बाढ़ के बाद अम्बाझरी तालाब की मजबूती को लेकर सवाल उठने लगा था। इसी को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने राज्य सरकार को तालाब की मजबूतीकरण को लेकर उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का आदेश राज्य सरकार को दिया था। इसी के मद्देनजर सरकार ने समिति के गठन की मंजूरी दे दी है।
राज्य सरकार द्वारा गठित समिति में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक्सपर्ट भी शामिल है। खास है की सरकार की समिति से इतर नागपुर महानगर पालिका ने भी दो समिति तैयार की है। अंबाझरी तालाब की मजबूती के संबंध में मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने आदेश दिया था। इस आदेश पर अमल करते हुए राज्य सरकार ने इस काम के लिए समिति के गठन का निर्णय लिया है।
विभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित इस समिति में जिलाधिकारी, मनपा आयुक्त, एनआइटी चेयरमैन, मेट्रो के व्यवस्थापकीय संचालक, एमपीसीबी प्रादेशिक अधिकारी, जलसंपदा विभाग के मुख्य अभियंता, आपत्ति व्यवस्थापक कक्ष के संचालक,है रेटिज कमेटी अध्यक्ष, महाराष्ट्र इंजीनियरिंग रिसर्च नाशिक के संचालक, महाराष्ट्र इन्वरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च नागपुर के संचालक इस समिति में शामिल है। यह समिति तालाब के संरक्षण में उठाये जाने वाले कदमों का अध्ययन कर काम करने की दिशा में काम करेगी।
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