logo_banner
Breaking
  • ⁕ हिदायत पटेल हत्याकांड: कांग्रेस ने दो संदिग्ध नेताओं को किया निलंबित ⁕
  • ⁕ अमरावती मनपा चुनाव: युवा स्वभामिनी ने भाजपा का बिगाड़ा खेल, केवल जीत पाई 25 सीट ⁕
  • ⁕ Chandrapur Election Result: भाजपा को लगा झटका, 27 सीट जीतकर कांग्रेस बनी सबसे बड़ी पार्टी; देखें उम्मीदवारों की पूरी सूची ⁕
  • ⁕ Akola Municipal Corporation Result: अकोला मनपा पर भाजपा का परचम, 38 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी ⁕
  • ⁕ Municipal Corporation Election 2026: नागपुर मनपा में भाजपा की प्रचंड जीत, लगातार चौथी बार सत्ता में हुई काबिज ⁕
  • ⁕ Chandrapur NMC Election 2026: कांग्रेस को बड़ी बढ़त, चंद्रपुर में जीत लगभग तय: विजय वडेट्टीवार ⁕
  • ⁕ प्रचार के अंतिम दिन भाजपा ने झोंकी पूरी ताक़त; फडणवीस निकाल रहे बाइक रैली, गडकरी और बावनकुले की जनसभाओं से मांगे जाएंगे वोट ⁕
  • ⁕ चांदी के भाव में उछाल का दौर जारी; नागपुर सराफा बाजार में 2,53,500 प्रति किलो पर पहुंची चांदी ⁕
  • ⁕ Bhandara: लाखोरी गांव के पास घूम रहे तीन भालू, इलाके में डर का माहौल ⁕
  • ⁕ Nagpur: नकली एमडी बिक्री विवाद में युवक पर जान लेवा हमला, चाकू मार कर किया गंभीर रूप से घायल ⁕
Nagpur

बार-पब संचालकों को अमितेश कुमार की चेतवानी, बोले- समय पर नहीं किया बंद, तो होगी कड़ी कार्रवाई


नागपुर: देर रात तक शराब परोसने वाले बार और पब संचालकों को नागपुर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने चेतवानी जारी की है। आयुक्त ने कहा कि, “देर रात तक संचालित होने वाले पब और बारों में लगातार विवाद होने की घटना सामने आ रही है। जिससे कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। जिसको देखते हुए सभी लोग नियमो का पालन करें और तय समय पर प्रतिष्ठानों को बंद करें। इसी के साथ आयुक्त ने चेतवानी दी है कि, नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे बार और पाबो पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।” 

आयुक्त कर्यालय द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में आयुक्त ने कहा, “यह हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ बार/परमिट रूम/रेस्तरां आदि निर्धारित समय सीमा 01:30 बजे के बाद भी संचालित हो रहे हैं। यह सीआरपीसी दिनांक 29/06/2023 की धारा 144 के तहत हमारे सम क्रमांकित आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है।” उन्होंने कहा, “यह देखा गया है कि झगड़े मुख्य रूप से ऐसे प्रतिष्ठानों में हो रहे हैं जो समय सीमा से परे चल रहे हैं और कानून व्यवस्था और विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव डाल रहे हैं।”

आयुक्त ने ऐसे प्रतिष्ठानों को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत सम संख्या वाले आदेश में निहित निर्देशों को दोबारा ध्यान से पढ़ने और किसी भी अवैधता से बचने की सलाह दी है। वहीं इसके बाद अगर कोई भी प्रतिष्ठान नियमो का उल्लंघन करता है और डेढ़ बजे से ज्यादा समय तक जारी रखता है तो उसपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।