logo_banner
Breaking
  • ⁕ सैंड इस्तेमाल को बढ़ावा देने राज्य में नई पॉलिसी लागू; राजस्वमंत्री बावनकुले ने की घोषणा, शर्तें तोड़ने पर लाइसेंस होगा रद्द ⁕
  • ⁕ लावणी पर थिरकी एनसीपी अजित पवार गुट! पार्टी कार्यालय के भीतर नाच-गाने पर बवाल, आलाकमान ने अध्यक्ष अहिरकर से माँगा स्पष्टीकरण ⁕
  • ⁕ Buldhana: कंस्ट्रक्शन वर्कर के नाम पर फर्जी प्रमाणपत्र बनाकर वसूली, दो ऑनलाइन सेंटरों पर छापा, लेबर विभाग की बड़ी कार्रवाई ⁕
  • ⁕ Saoner: सावनेर के चंपा शिवार में सड़ी-गली हालत में मिला शव, खापरखेड़ा से गुमशुदा व्यक्ति की हुई पहचान ⁕
  • ⁕ Buldhana: जिले में बेमौसम बारिश ने दी दस्तक, कटाई के सीजन में फसलों को भारी नुकसान का खतरा ⁕
  • ⁕ Chandrapur: केसला घाट इलाके में बाघ ने बाइक सवार पर किया हमला, लोगों में डर का माहौल ⁕
  • ⁕ Amravati: कमुंजा फाटा के पास तेज़ रफ़्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, एक गंभीर ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Nagpur

बार-पब संचालकों को अमितेश कुमार की चेतवानी, बोले- समय पर नहीं किया बंद, तो होगी कड़ी कार्रवाई


नागपुर: देर रात तक शराब परोसने वाले बार और पब संचालकों को नागपुर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने चेतवानी जारी की है। आयुक्त ने कहा कि, “देर रात तक संचालित होने वाले पब और बारों में लगातार विवाद होने की घटना सामने आ रही है। जिससे कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। जिसको देखते हुए सभी लोग नियमो का पालन करें और तय समय पर प्रतिष्ठानों को बंद करें। इसी के साथ आयुक्त ने चेतवानी दी है कि, नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे बार और पाबो पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।” 

आयुक्त कर्यालय द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में आयुक्त ने कहा, “यह हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ बार/परमिट रूम/रेस्तरां आदि निर्धारित समय सीमा 01:30 बजे के बाद भी संचालित हो रहे हैं। यह सीआरपीसी दिनांक 29/06/2023 की धारा 144 के तहत हमारे सम क्रमांकित आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है।” उन्होंने कहा, “यह देखा गया है कि झगड़े मुख्य रूप से ऐसे प्रतिष्ठानों में हो रहे हैं जो समय सीमा से परे चल रहे हैं और कानून व्यवस्था और विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव डाल रहे हैं।”

आयुक्त ने ऐसे प्रतिष्ठानों को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत सम संख्या वाले आदेश में निहित निर्देशों को दोबारा ध्यान से पढ़ने और किसी भी अवैधता से बचने की सलाह दी है। वहीं इसके बाद अगर कोई भी प्रतिष्ठान नियमो का उल्लंघन करता है और डेढ़ बजे से ज्यादा समय तक जारी रखता है तो उसपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।