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Nagpur

महाराष्ट्र में खुले मसालों की बिक्री पर प्रतिबंध! तुकाराम मुंढे का बड़ा आदेश, मिलावट करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई


मुंबई: महाराष्ट्र में अब खुले में मसाला पाउडर और मिश्रित मसालों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के आयुक्त तुकाराम मुंढे ने 15 अक्टूबर 2026 को मसालों के उत्पादन, भंडारण, पैकेजिंग और बिक्री को लेकर नए सख्त निर्देश जारी किए। इस आदेश का उद्देश्य मसालों में मिलावट रोकना और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है।

 

अब पैकिंग और सीलिंग अनिवार्य

नए निर्देशों के अनुसार, हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा, गरम मसाला और अन्य मसाला पाउडर तथा मिश्रित मसालों को उचित पैकिंग और सीलिंग के साथ बेचना होगा। नियमों के दायरे में मसाला निर्माता, थोक व्यापारी, खुदरा विक्रेता और ऑनलाइन विक्रेता भी शामिल हैं। 


मसालों में हानिकारक रंग मिलाने पर रोक

एफडीए ने मसालों में मेटानिल येलो, रोडामाइन बी, सूडान डाई और लेड क्रोमेट जैसे प्रतिबंधित रंगों के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। मसालों में ईंट का चूरा, चाक पाउडर, लकड़ी का बुरादा और अन्य अनधिकृत पदार्थ मिलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। 


खुले में मसाले सुखाने पर भी सख्ती
नए नियमों के तहत मसालों को सड़कों, नालियों, कूड़ेदानों और पशुशालाओं के आसपास सुखाने की अनुमति नहीं होगी। उत्पादन और भंडारण के स्थानों को साफ-सुथरा, सूखा और कीटों से सुरक्षित रखना आवश्यक होगा। इसके अलावा, मसालों को कीटाणुरहित करने के लिए एथिलीन ऑक्साइड के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। 


नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द होने तक की कार्रवाई
मसालों के पैकेट पर उत्पाद का नाम, सामग्री, निर्माता का विवरण, एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर, बैच नंबर और जरूरी तारीखों की जानकारी देना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन होने पर खाद्य उत्पाद जब्त करने, बिक्री रोकने, लाइसेंस निलंबित करने या रद्द करने तथा कानून के तहत अन्य कार्रवाई की जा सकती है। सजा और जुर्माने की मात्रा उल्लंघन की प्रकृति और लागू कानूनी प्रावधानों पर निर्भर करेगी।