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Nagpur: ट्रांसजेंडरों के सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर प्रतिबंध, नागपुर पुलिस ने आदेश पुनः किया लागू


नागपुर: नागपुर पुलिस ने ट्रांसजेंडरों को सार्वजनिक स्थानों, घरों, शादी समारोहों और अन्य कार्यक्रमों में जाकर लोगों से भीख मांगने पर रोक लगाने का आदेश को फिर से जारी कर दिया है। यह आदेश पहले इसी साल जनवरी में जारी किया गया था। यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत जारी किया गया था।

शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह भिखारियों द्वारा मोटर चालकों और अन्य राहगीरों को परेशान करने, यातायात और पैदल यात्रियों के सुचारू प्रवाह में बाधा डालने और उपद्रव पैदा करने की घटनाओं को देखते हुए जारी किया गया था। आदेश का उल्लंघन करने पर एक महीने से छह महीने की जेल की सजा हो सकती है। यह आदेश इस साल 16 अगस्त से 14 अक्टूबर तक लागू रहेगा।

आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत घोषित आदेश की अवज्ञा), 143 (गैरकानूनी सभा), 147 (दंगा), 159, 268 (सार्वजनिक उपद्रव), 384 ( जबरन वसूली), 506 (आपराधिक धमकी), और अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई होगी।