पूर्व मंत्री सुनील केदार को कोर्ट से बड़ा झटका, नागपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक घोटाले में विधायक समेत छह लोग दोषी करार, हुई ५ साल की सजा
नागपुर: नागपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक घोटाला मामले में कोर्ट ने विधायक सुनील केदार और पांच अन्य आरोपियों को पांच साल की सजा सुनाई है जिसके बाद भाजपा केदार के खिलाफ आक्रामक हो गई है। कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद आशीष देशमुख समेत अन्य भाजपा नेताओं ने विधायक सुनील केदार की सदस्यता रद्द करने की मांग की है.
फैसले के बिगड़ी तबियत
पूर्व मंत्री सुनील केदार को को पांच साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद उनके वकीलों ने जमानत के लिए याचिका दायर की। लेकिन कोर्ट में फैसला देर से आने के कारण जमानत पर सुनवाई 26 दिसंबर को होगी. इसी बीच शुक्रवार की देर रात सुनील केदार की तबियत अचानक से बिगड़ गयी. जिसके बाद उन्हें नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया.
कोर्ट का फैसला आने के बाद विधायक सुनील केदार को जेल भेजा जा रहा था, लेकिन तभी सुनील केदार की तबीयत खराब होने लगी. उन्हें 'माइग्रेन' के कारण तेज सिरदर्द और सीने में दर्द की शिकायत होने पर तुरंत मेडिकल अस्पताल में लाया गया। जहां उनके स्वास्थ को देखते हुए ICU में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने 'ईसीजी' भी कराया गया, जिसके आधार पर उनका जांच किया जा रहा है। फिलहाल ICU में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है.
अदालत ने शुक्रवार की देर शाम सुनील केदार के खिलाफ फैसला सुनाया था , वैसे शुक्रवार को वो दिन भर अदालत में ही थे। फैसला आने के बाद उनके वकील जमानत के लिए याचिका भी दायर किये। लेकिन देर शाम फैसला आने के कारण जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। जिसके बाद शनिवार और रविवार और सोमवार को छुट्टी होने से कोर्ट ने जमानत के लिए 26 दिसंबर की तारीख तय की है.
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