logo_banner
Breaking
  • ⁕ महायुति में अंदरूनी घमासान पर सीएम सख्त; वर्षा बंगले पर हुई समन्वय बैठक, 70-30 फंड और निगम बंटवारे के फॉर्मूले पर लगी मुहर ⁕
  • ⁕ महायुति सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, किसान कर्जमाफी योजना की दूसरी किस्त जारी; दो चरणों में 12.58 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ ⁕
  • ⁕ ईद-ए-मिलाद से पहले नागपुर पुलिस अलर्ट मोड पर, परिमंडल-4 में दंगा काबू के लिए की गई रिहर्सल और रूट मार्च ⁕
  • ⁕ Amravati: शहर के 90 अस्पतालों को नवीनीकरण के निर्देश, नगर पालिका के बार-बार नोटिस देने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई ⁕
  • ⁕ Buldhana: बुलढाणा जिला बैंक में 'सहकार' पैनल की जीत, 21 में से 19 सीटें जीती ⁕
  • ⁕ छात्रों की गूंज पर सियासत तेज, मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया राहुल गांधी का ‘री-लॉन्च कार्यक्रम; छात्रों और इंफ्लुएंसर्स को पैसे देकर बुलाने का किया दावा ⁕
  • ⁕ Akola: महीने भर से बारिश की बेरुखी से सोयाबीन की फसल पर संकट, उत्पादन में 50% से अधिक गिरावट की आशंका ⁕
  • ⁕ Chandrapur: मुस्लिम युवती ने किया श्रीमद्भगवद्गीता का उर्दू अनुवाद, 3 महीने में पूरा किया अनोखा कार्य ⁕
  • ⁕ Nagpur: शराब को लेकर पति-पत्नी में हुआ विवाद, महिला की जान गई; पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ Nagpur: 8 साल की बच्ची से कोच ने की छेड़खानी, पुलिस ने आरोपी कोच को किया गिरफ्तार ⁕
Nagpur

15 हजार की रिश्वत मामले में भारतीय मानक ब्यूरो का वैज्ञानिक दोषी करार, सुनाई पांच साल की सजा


नागपुर: 15 हजार की रिश्वत मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने भारतीय मानक ब्यूरो के पूर्व वैज्ञानिक बिपिन जंभोलकर को दोषी करार दिया है। अदालत ने जंभोलकर को पांच साल की सजा सुनाई, इस दौरान एक लाख 10 हजार का जुर्माना भी लगाया। 

2015 में भारतीय मानक ब्यूरो नागपुर में नोडल अधिकारी के तौर पर तैनात  बिपिन जंभोलकर के खिलाफ सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जहां वर्धा की एक अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील नहीं करने के लिए जंभोलकर ने शिकायतकर्ता से 15 हजार की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के आधार पर सीबीआई ने जंभोलकर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

2016 में सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट पेश की। जहां आठ साल की सुनवाई के बाद अदालत ने निर्णय सुनाते हुए जंभोलकर को दोषी करार दिया। इस दौरान विशेष न्यायाधीश ने दोषी पर एक लाख 10 हजार का जुर्माना भी लगाया।