15 हजार की रिश्वत मामले में भारतीय मानक ब्यूरो का वैज्ञानिक दोषी करार, सुनाई पांच साल की सजा

नागपुर: 15 हजार की रिश्वत मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने भारतीय मानक ब्यूरो के पूर्व वैज्ञानिक बिपिन जंभोलकर को दोषी करार दिया है। अदालत ने जंभोलकर को पांच साल की सजा सुनाई, इस दौरान एक लाख 10 हजार का जुर्माना भी लगाया।
2015 में भारतीय मानक ब्यूरो नागपुर में नोडल अधिकारी के तौर पर तैनात बिपिन जंभोलकर के खिलाफ सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जहां वर्धा की एक अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील नहीं करने के लिए जंभोलकर ने शिकायतकर्ता से 15 हजार की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के आधार पर सीबीआई ने जंभोलकर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
2016 में सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट पेश की। जहां आठ साल की सुनवाई के बाद अदालत ने निर्णय सुनाते हुए जंभोलकर को दोषी करार दिया। इस दौरान विशेष न्यायाधीश ने दोषी पर एक लाख 10 हजार का जुर्माना भी लगाया।

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