NDCCB Scam: सुनील केदार की याचिका पर बहस पूरी, कल आएगा फैसला
नागपुर: नागपुर जिला मध्यवर्ती बैंक घोटाला (Nagpur District Corporation Bank Scam) में दोषी पूर्व विधायक सुनील केदार (Sunil Kedar) की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। जिला व सत्र न्यायालय (District Court) ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बुधवार को न्यायाधीश आर एस पाटिल (भोसले) की बेंच अपना निर्णय सुनाएगी।
ज्ञात हो कि, 2002 में नागपुर मध्यवर्ती बैंक में 150 करोड़ का घोटाला हुआ था। घोटाले के समय सुनील केदार बैंक के अध्यक्ष थे। अदालत ने 23 दिसंबर को मामले पर फैसला सुनाते हुए केदार सहित छह लोगों को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी, वहीं तीन को बरी कर दिया। इसी के साथ अदालत ने सभी पर दोषियों पर साढ़े बारह लाख का जुर्माना लगाया। वहीं दोषी करार होने के बाद केदार की विधानसभा सदस्य्ता रद्द कर दी।
अदालत के आदेश पर रोक लगाने और विधानसभा की सदस्य्ता रद्द करने के फैसले के विरोध में जिला व सत्र न्यायालय में याचिका लगाई थी। यचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। बहस के दौरान पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी दलीले दी। वहीं दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और बुधवार को निर्णय सुनाएगा।
केदार का मेडिकल अस्पताल में इलाज जारी
दोषी करार होने के बाद केदार को पुलिस सेंट्रल जेल ले जारही थी। इसी दौरान सुनील केदार की तबीयत खराब होने लगी. उन्हें 'माइग्रेन' के कारण तेज सिरदर्द और सीने में दर्द की शिकायत होने पर तुरंत मेडिकल अस्पताल में लाया गया। जहां उनके स्वास्थ को देखते हुए ICU में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने 'ईसीजी' भी कराया गया, जिसके आधार पर उनका जांच किया जा रहा है। फिलहाल मेडिकल ICU में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है।
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