Nagpur: लगातार नोटिस देने के बाद भी भवन मालिक ने नहीं तोड़ा भवन, मनपा ने खुद बुलडोजर चला किया ध्वस्थ
नागपुर: नागपुर महानगरपालिका ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवारी ज़ोन के प्रभाग क्रमांक-9 में स्थित एक जर्जर और खतरनाक निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इस भवन को लेकर मनपा ने वर्ष 2020 और 2021 में संपत्ति मालिक को नोटिस जारी कर स्वयं निर्माण हटाने के निर्देश दिए थे। लेकिन करीब पांच साल तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर आखिरकार मनपा ने खुद बुलडोजर चलाकर इस खतरनाक निर्माण को ढहा दिया।
नागपुर महानगरपालिका ने मंगलवारी ज़ोन के प्रभाग क्रमांक-9 में स्थित संपत्ति मालिक एम. एम. अली के जर्जर और खतरनाक भवन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे ध्वस्त कर दिया। यह भवन लंबे समय से आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ था। मनपा के रिकॉर्ड के अनुसार, 15 मई 2020 को महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम की धारा 264 के तहत पहला नोटिस जारी कर भवन मालिक को सात दिनों के भीतर जर्जर निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे।
निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर 8 जून 2021 को दूसरा नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई थी कि यदि भवन मालिक स्वयं निर्माण नहीं हटाते हैं, तो नगर निगम ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा और उसका पूरा खर्च संबंधित संपत्ति मालिक से वसूला जाएगा। इसके बावजूद करीब पांच वर्षों तक भवन नहीं हटाया गया।
आखिरकार मनपा ने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की और ग्राउंड फ्लोर सहित दो मंजिला, कुल तीन स्तर वाले इस जर्जर भवन को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान मनपा के अधिकारी, पुलिस बल और संबंधित विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही, ताकि पूरी प्रक्रिया सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से पूरी की जा सके।
मनपा का कहना है कि यह कार्रवाई नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है, जिससे किसी संभावित हादसे या जनहानि को रोका जा सके। साथ ही मनपा ने शहर के अन्य जर्जर और खतरनाक भवनों के मालिकों को भी चेतावनी दी है कि वे समय रहते स्वयं आवश्यक कार्रवाई करें, अन्यथा नगर निगम नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा।
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