Diwali Celebrations: शाम छह से 10 तक ही फोड़ सकेंगे पटाखे, मनपा ने दिशा निर्देश किये जारी
नागपुर: दीपावली के नागपुर महानगर पालिका ने मंगलवार को दिशा निर्देश जारी कर दिया। इसके तहत नागरिक शाम छह बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ पाएंगे। शहर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया था। जिसके पश्चयात मनपा आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी ने यह आदेश जारी किया।
नागपुर शहर में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और यह भविष्य के लिए खतरे की घंटी है. शहर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इस संबंध में निरंतर कार्रवाई की आवश्यकता है और इस संबंध में नागपुर नगर निगम ने कदम उठाया है। हाई कोर्ट के निर्देशानुसार पटाखे फोड़ने के लिए समय तय किया गया है और इस समय का ठीक से पालन हो इसके संबंध में नगर निगम सहित नागपुर पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा शहर में निर्माण स्थलों को लेकर भी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
निर्माण स्थल पर धूल को उड़ने से रोकने और हवा में मिलने से रोकने के लिए निर्माण स्थल पर लोहे की चादरें लगाने और लगातार पानी का छिड़काव करने की सलाह दी गई है. दिशानिर्देशों में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, मेट्रो, नागपुर सुधार प्रन्यास द्वारा शहर में जहां भी काम चल रहा है, उन सभी स्थानों पर नियमित जल छिड़काव की आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया है।
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