Ganesh Utsav 2023: चार फूट वाला नियम हुआ समाप्त, मूर्तिकरो को कराना पड़ेगा मनपा में पंजीयन
नागपुर: गणेश उत्सव को लेकर नागपुर महानगर पालिका द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गयी है। इसी क्रम में मनपा ने चार फूट वाले नियम को समाप्त कर दिया है। इसके तहत अब गणेशमंडल जितनी ऊँची मूर्ति बैठना चाहते हैं, बैठा सकते हैं।
ज्ञात हो कि, बीते दो वर्षो से नागपुर में गणेश मूर्तियोंकी उचाई को लेकर नियम लागु था जिसके तहत सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडलो में चार फिट जबकि घरो में विराजने वाली मूर्तियों के लिए 2 फिट का नियम लागु था। इस नियम को इस वर्ष हटा दिया गया है लेकिन नागपुर महानगर पालिका ने नागरिको से अपील की है की वो मूर्तियों की उचाई इतनी ही रखे जिससे की इनका विसर्जन कृत्रिम तालाबों में हो सके। इसी के साथ मनपा ने अपील की है की नागरिक मूर्तियों की ऊंचाई इतनी ही रखें जिससे इनका विसर्जन कृत्रिम तालाबों में किया जा सकें।
मूर्तिकारों को कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन
इसी के साथ मनपा ने शहर के अंदर मौजूद गणेश मूर्तिकारों को रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है। इसके बाद मनपा द्वारा उन्हें परिमिट जारी किया जायेगा। मनपा बीते कई सालो से पीओपी मूर्ति के विरुद्ध अभियान चला रहा है। जिसके तहत शहर में पीओपी की मूर्ति की बिक्री पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। वहीं इसको लेकर मनपा उपयुक्त और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग के निदेशक डॉ. गजेंद्र महल्ले ने बताया कि, इस नियम को लागू करने के पीछे जिले में पर्यावरण अनुकूल उत्सव मनाया जा इसलिए किया गया है।
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