Haldiram Owner Kidnapping Case: जिला और सत्र न्यायालय ने सभी आरोपियों को किया बरी
नागपुर: बहुराष्ट्रीय स्नैक्स और रेस्तरां कंपनी हल्दीराम (Haldiram's) के मालिक राजेश अग्रवाल (Rajesh Agrawal) के अपहरण मामले में जिला व सत्र न्यायालय (District Court) ने बुधवार को अपना निर्णय सुना दिया है। अदालत ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। न्यायाधीश सीपी जैन (C P Jain) की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
दोषमुक्त आरोपियों का नाम श्याम बहादुर सिंह (45), रोहित घुमड़े (29), विनोद गेडाम (23), सौरभ चव्हाण (21), अतुल पाटिल (24), आशीष सिंह (34), नीलेश अंबाद्रे (30) सभी नागपुर निवासी हैं।
मामला यह है कि 28 अप्रैल 2018 को सुबह 11 बजे हल्दीराम के मालिक राजेंद्र अग्रवाल अपने ड्राइवर कपिराज चव्हाण के साथ शनि मंदिर धंतोली में दर्शन के लिए आये थे. दर्शन के बाद, राजेंद्र अग्रवाल अपनी कार में बैठे और ड्राइवर कपिराज चव्हाण, प्रसाद प्रतीत हुए। प्रसाद चढ़ाते समय जब वह एक मारुति कार के पास पहुंचा तो उसे मारुति कार में खींच लिया गया। वह चिल्लाई तो आरोपी मारुति कार में सवार होकर भाग गए।
ड्राइवर कपिराज चव्हाण ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस स्टेशन धंतोली को दी और अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बाद में पता चला कि चूंकि ड्राइवर और मालिक अग्रवाल की शर्ट का रंग एक जैसा था, इसलिए उन्होंने गलती से ड्राइवर का अपहरण करने की कोशिश की।
इसके बाद 28 जुलाई को अग्रवाल को एक फोन आया और संदेश था कि वह 50 लाख रुपये की फिरौती दे अन्यथा जान से मारने की धमकी दी गई। इस दौरान आरोपियों ने अप्रैल महीने में हुई घटना की याद भी दिलाई। फ़ोन आने के बाद अग्रवाल तुरंत धंतोली थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन पुलिस अधिकारीअनंतराम वडाटकर को दी गई। जांच के बाद पता चला कि उक्त कॉल हल्दीराम के पूर्व कर्मचारी श्याम बहादुर सिंह ने किया था और उसके बाद उसे और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अपहरण की साजिश का पता चलने पर गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त मामले में धारा 365, 364ए, 387, 51, 120बी, 34 आईपीसी के तहत आरोप पत्र समर्पित किया गया था।
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