आवारा कुत्तों पर नकेल कसने में नाकाम महानगर पालिका, हाईकोर्ट ने मनपा के 23 अफसरों को भेजा नोटिस

नागपुर: नागपुर में आवारा कुत्तों का आतंक रोकने में मनपा अफसर नाकाम साबित हुए हैं। इसी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने सख्ती दिखाते हुए मनपा के 23 अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अधिकारियों से साफ पूछा है कि कार्रवाई क्यों न की जाए। अब सभी अधिकारियों को 9 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करना होगा।
दरअसल, आवारा कुत्तों को लेकर हाईकोर्ट ने पहले ही 2002 और फिर 2022 में आदेश जारी किए थे। इन आदेशों में कुत्तों को पकड़ने, उन्हें खाना खिलाने पर रोक लगाने और मालिकों को घरों में पालतू जानवरों को नियंत्रित रखने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन, इन आदेशों को दरकिनार कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि शहर में आवारा कुत्तों का उपद्रव बढ़ता गया।
इसी मुद्दे पर जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नाराज़गी जताई और कहा कि अब सिर्फ सुझाव नहीं, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। मनपा की ओर से जो सूची कोर्ट को सौंपी गई है, उसमें अतिरिक्त आयुक्त, पशु चिकित्सा अधिकारी और 10 ज़ोन के सहायक आयुक्तों सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम शामिल हैं।
यही नहीं, कोर्ट ने इस मामले में पुलिस अधिकारियों की सूची भी मांगी थी, जिस पर पुलिस कमिश्नर ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। अब देखना होगा कि 23 अफसर कोर्ट में क्या जवाब देते हैं और आवारा कुत्तों से परेशान शहर को कब तक राहत मिल पाती है।

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