logo_banner
Breaking
  • ⁕ सैंड इस्तेमाल को बढ़ावा देने राज्य में नई पॉलिसी लागू; राजस्वमंत्री बावनकुले ने की घोषणा, शर्तें तोड़ने पर लाइसेंस होगा रद्द ⁕
  • ⁕ लावणी पर थिरकी एनसीपी अजित पवार गुट! पार्टी कार्यालय के भीतर नाच-गाने पर बवाल, आलाकमान ने अध्यक्ष अहिरकर से माँगा स्पष्टीकरण ⁕
  • ⁕ Buldhana: कंस्ट्रक्शन वर्कर के नाम पर फर्जी प्रमाणपत्र बनाकर वसूली, दो ऑनलाइन सेंटरों पर छापा, लेबर विभाग की बड़ी कार्रवाई ⁕
  • ⁕ Saoner: सावनेर के चंपा शिवार में सड़ी-गली हालत में मिला शव, खापरखेड़ा से गुमशुदा व्यक्ति की हुई पहचान ⁕
  • ⁕ Buldhana: जिले में बेमौसम बारिश ने दी दस्तक, कटाई के सीजन में फसलों को भारी नुकसान का खतरा ⁕
  • ⁕ Chandrapur: केसला घाट इलाके में बाघ ने बाइक सवार पर किया हमला, लोगों में डर का माहौल ⁕
  • ⁕ Amravati: कमुंजा फाटा के पास तेज़ रफ़्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, एक गंभीर ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Nagpur

House Tax: कर वसूली को लेकर मनपा का बड़ा निर्णय, 30 जून से पहले भरने पर मिलेगा 15 प्रतिशत छूट


नागपुर: महानगर पालिका के आय का मुख्य स्रोत घर टैक्स ही होता है। लेकिन, पिछले कई सालों से नागरिकों के ऊपर बड़ी मात्रा में टैक्स बकाया है। इसी को लेकर मनपा ने नागरिको को लेकर बड़ी योजना जाहिर की है। इसके तहत नागरिक वर्ष 2023-24 का घर टैक्स जून 30 तक भर देते हैं तो 15 प्रतिशत छूट मिलेगी। इस बात की जानकारी मंगलवार को रेवेन्यू उपयुक्त मिलिंद मेश्राम ने दी।

ऐसा मिलेगा छूट का लाभ

वित्त वर्ष 2023-24 का घर टैक्स नागरिक 30 जून से पहले भरते हैं, 10 प्रतिशत टैक्स छूट मिलेगी। अगर ऑनलाइन भुगतान किया जायेगा तो पांच प्रतिशत का अतिरिक्त छूट मिलेगी। दोनों को मिलाकर 15 प्रतिशत छूट मिलेगी। वहीं दिसंबर 2023 का टैक्स भरा जाता है तो उसमें 10 प्रतिशत छूट नागरिकों को मिलेगा। इसमें पांच प्रतिशत टैक्स राशि और ऑनलाइन भरने पर पांच प्रतिशत अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इसी के साथ मनपा ने यह भी कहा कि, पुराने रुके हुए टैक्स पर यह स्कीम लागू नहीं होगी।  

ज्यादा से ज्यादा लोग ले लाभ

एक अप्रैल 2023 से यह नई स्कीम लागू कर दी गई है। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने नागरिकों से इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने का आवाहन किया। उन्होंने कहा कि, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से कर का भुगतान करें और सहसमे का लाभ लें।