House Tax: कर वसूली को लेकर मनपा का बड़ा निर्णय, 30 जून से पहले भरने पर मिलेगा 15 प्रतिशत छूट

नागपुर: महानगर पालिका के आय का मुख्य स्रोत घर टैक्स ही होता है। लेकिन, पिछले कई सालों से नागरिकों के ऊपर बड़ी मात्रा में टैक्स बकाया है। इसी को लेकर मनपा ने नागरिको को लेकर बड़ी योजना जाहिर की है। इसके तहत नागरिक वर्ष 2023-24 का घर टैक्स जून 30 तक भर देते हैं तो 15 प्रतिशत छूट मिलेगी। इस बात की जानकारी मंगलवार को रेवेन्यू उपयुक्त मिलिंद मेश्राम ने दी।
ऐसा मिलेगा छूट का लाभ
वित्त वर्ष 2023-24 का घर टैक्स नागरिक 30 जून से पहले भरते हैं, 10 प्रतिशत टैक्स छूट मिलेगी। अगर ऑनलाइन भुगतान किया जायेगा तो पांच प्रतिशत का अतिरिक्त छूट मिलेगी। दोनों को मिलाकर 15 प्रतिशत छूट मिलेगी। वहीं दिसंबर 2023 का टैक्स भरा जाता है तो उसमें 10 प्रतिशत छूट नागरिकों को मिलेगा। इसमें पांच प्रतिशत टैक्स राशि और ऑनलाइन भरने पर पांच प्रतिशत अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इसी के साथ मनपा ने यह भी कहा कि, पुराने रुके हुए टैक्स पर यह स्कीम लागू नहीं होगी।
ज्यादा से ज्यादा लोग ले लाभ
एक अप्रैल 2023 से यह नई स्कीम लागू कर दी गई है। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने नागरिकों से इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने का आवाहन किया। उन्होंने कहा कि, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से कर का भुगतान करें और सहसमे का लाभ लें।

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