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Nagpur

नागपुर खंडपीठ ने फेसबुक पर कानूनी कार्रवाई करने का दिया आदेश, जानलेवा नायलॉन मांजा की बिक्री पर रोक लगाने के लिए दिया फैसला


नागपुर: जानलेवा नायलॉन मांजा की बिक्री रोकने को लेकर उदासीन भूमिका लेना फेसबुक को भारी पड़ गया। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने फेसबुक पर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई साइबर अपराध विभाग व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा की जाने वाली है।

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिस में कहा गया था कि प्रतिबंधित नायलॉन मांजे को फेसबुक के माध्यम से बेचा जा रहा है। न्यायमूर्ति नितिन सांबरे व अभय मंत्री की खंडपीठ ने इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। 

हालांकि कोर्ट में इससे पहले भी इस मामले में सुनवाई हुई थी जहां कोर्ट ने फेसबुक को ऑनलाइन नायलॉन मांजा की बिक्री रोकने का निर्देश दिया था। इसके बाद यह मामला दोबारा शुक्रवार को सुनवाई के लिए न्यायालय आया तो कोर्ट को फेसबुक की ओर से योग्य सहयोग नहीं मिला ।नतीजन न्यायालय ने फेसबुक को फटकार लगाते हुए यह निर्देश दिया है।

राज्य के पर्यावरण विभाग ने मार्च 2023 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें नायलॉन मांजा सहित कांच पाउडर,धातु अथवाअन्य किसी भी  तीक्षण पदार्थ  लगाए गए धागे की बिक्री,उत्पादन,भंडारण, आपूर्ति व इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है। इसके बावजूद ऑनलाइन अवैध तरीके से नायलॉन मांजा की बिक्री हो रही है। नतीजे में न्यायालय ने गंभीर भूमिका ली है। हालांकि हाई कोर्ट की सख्ती के बाद नागपुर पुलिस भी हरकत में आई है। 

पुलिस ने नागरिकों से आह्वान किया है कि नायलॉन के मांजे का इस्तेमाल न करें और इस संबंध में कोई भी सूचना अथवा शिकायत तुरंत पुलिस को दें ताकि नायलॉन मांजा का इस्तेमाल करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जा सके।  

जनजागृति के तौर पर नागपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें नायलॉन माँजे के बाद होने वाले दुष्प परिणामों के बारे में बताया गया है। 

देखें वीडियो: