logo_banner
Breaking
  • ⁕ कर्जदार किसान की 'किडनी बिक्री' मामले में नया मोड़! फरार चल रहे डॉ. रवींद्र पाल सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर, दूसरा मुख्य आरोपी अब भी फरार ⁕
  • ⁕ लाडली बहन योजना में बड़ा खेल! 12 हजार सरकारी कर्मचारियों ने बटोरे पैसे; विधानसभा में सरकार ने कबूली चौंकाने वाली बात ⁕
  • ⁕ Nagpur: बजाजनगर के अवैध रेस्टोरेंट्स पर चलेगा बुलडोजर! हाईकोर्ट की फटकार के बाद फडणवीस सरकार ने खारिज की अपील ⁕
  • ⁕ महाराष्ट्र विधानसभा: मानसून सत्र के तीसरे दिन किसानों के लिए बड़ा ऐलान, 30 जून तक 56 लाख किसानों की कर्जमाफी ⁕
  • ⁕ NEET सेंटर विवाद में बड़ा ट्विस्ट! NTA बोली- अभ्यर्थी ने खुद चुना था एग्जाम सिटी"; पिता तालिब ने दावे को किया ख़ारिज ⁕
  • ⁕ अमरावती में भारी हंगामा: किरीट सोमैया की गाड़ी के आगे लेटे MIM कार्यकर्ता, पुलिस ने बल प्रयोग कर हटाया ⁕
  • ⁕ खड़ी निजी बस में लगी आग, टेकड़ी रोड के एमपी बस स्टैंड की घटना; परिसर में मचा हड़कंप ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Nagpur

Nagpur: सुनील केदार को उच्च न्यायालय से बड़ा झटका, सजा पर रोक लगाने वाली याचिका की ख़ारिज


नागपुर: मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने गुरुवार को  सुनील केदार की सजा  पर रोक लगाए जाने वाली याचिका  को खारिज कर दिया है. इसके चलते सुनील केदार को सुनाई गई सजा को रद्द करवाने और अपनी विधायकी की को बहाल करवाने के लिए अब सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है.

मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में गुरुवार को इस मामले में सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने कहा कि इस मामले में की गई  याचिका को स्थगित किया जा रहा है. हालांकि किन आधार पर यह याचिका स्थगित की गई है  इसकी अभी तक विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है. परंतु गुरुवार को हाई कोर्ट के  इस फैसले के बाद सुनील केदार को झटका जरूर लगा है.

इससे पहले 22 नवंबर 2023 को सुनील केदार को 5 वर्ष की सजा और साढ़े 15 लाख  रुपए के दंड की सजा  जिला सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई थी. और इस सजा के बाद सुनील केदार की विधायकी भी रद्द हो गई थी. इस मामले में उन्होंने उच्च न्यायालय में उनको मिली सजा को रद्द करने और उनकी विधायकी को बहाल करने के लिए याचिका दायर की थी। 

गुरुवार को इसी याचिका के रद्द होने के चलते अब सुनील केदार को सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़ सकता है. हालांकि सुनील केदार इस मामले में कब तक सुप्रीम कोर्ट  में याचिका दायर करेंगे यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. जिसके चलते आगामी विधानसभा चुनाव में वे दोबारा  चुनाव लड़ पायेगे या नहीं यह भी अगले कुछ दिनों में ही स्पष्ट हो पाएगा.