Nagpur: सुनील केदार को उच्च न्यायालय से बड़ा झटका, सजा पर रोक लगाने वाली याचिका की ख़ारिज

नागपुर: मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने गुरुवार को सुनील केदार की सजा पर रोक लगाए जाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. इसके चलते सुनील केदार को सुनाई गई सजा को रद्द करवाने और अपनी विधायकी की को बहाल करवाने के लिए अब सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है.
मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में गुरुवार को इस मामले में सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने कहा कि इस मामले में की गई याचिका को स्थगित किया जा रहा है. हालांकि किन आधार पर यह याचिका स्थगित की गई है इसकी अभी तक विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है. परंतु गुरुवार को हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद सुनील केदार को झटका जरूर लगा है.
इससे पहले 22 नवंबर 2023 को सुनील केदार को 5 वर्ष की सजा और साढ़े 15 लाख रुपए के दंड की सजा जिला सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई थी. और इस सजा के बाद सुनील केदार की विधायकी भी रद्द हो गई थी. इस मामले में उन्होंने उच्च न्यायालय में उनको मिली सजा को रद्द करने और उनकी विधायकी को बहाल करने के लिए याचिका दायर की थी।
गुरुवार को इसी याचिका के रद्द होने के चलते अब सुनील केदार को सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़ सकता है. हालांकि सुनील केदार इस मामले में कब तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. जिसके चलते आगामी विधानसभा चुनाव में वे दोबारा चुनाव लड़ पायेगे या नहीं यह भी अगले कुछ दिनों में ही स्पष्ट हो पाएगा.

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