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Nagpur

NDCCB Scam: सुनील केदार सहित छह दोषी करार, तीन बरी


नागपुर: नागपुर जिला मध्यवर्ती बैंक घोटाले में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक सुनिल केदार को बड़ा झटका लगा है। जिला और सत्र न्यायालय ने केदार को घोटाले में मुख्या अभियुक्त मानते हुए दोषी करार दिया है। इसी के साथ पांच अन्य भी दोषी साबित हुए हैं। वहीं तीन को अदालत ने सबूतों के आधार पर बरी कर दी है।

ज्ञात हो कि, 2002 में नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में 150 करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला उजागर हुआ था। जिस समय यह घोटाला हुआ उस समय केदार बैंक के चेयरमैन थे। बैंक ने बिना किस सुरक्षा के निजी कम्पनी को लोन दिया। हालांकि, बाद में कंपनी पैसे लौटा नहीं पाई और वह दिवालिया हो गई। निजी कंपनी के दिवालिया हो जाने से बैंक में किसानों का पैसा भी डूब गया। इस घोटाले के लिए केदार को मुख्य आरोपी बनाया गया। 

यह आरोपी हुए दोषी सिद्ध 

अदालत ने सुनील केदार के साथ अशोक चौधरी, केतन सेठ, सुबोध गुंडारे, नंदकिशोर त्रिवेदी, अमोल वर्मा को दोषी करार दिया है। वहीं श्रीप्रकाश पोद्दार, सुरेश पेशकर और महेंद्र अग्रवाल को सबूतों के आधार पर निर्दोष साबित घोषित कर दिया। फ़िलहाल अभी सजा का ऐलान नहीं किया गया है।