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Nagpur

पब और रेस्टोरेंट में हंगामा करना पड़ेगा भारी, पाए गए दोषी तो होगी जेल; नागपुर पुलिस ने नई गाइडलाइन की जारी


नागपुर: पिछले दिनों शहर के पब और बार रेस्टोरेंट में हुए कई मामलों को देखते देखते हुए  नागपुर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने संचालकों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। बुधवार को जारी नए नियमों के अनुसार, अब रात डेढ़ बजे के बाद कोई भी पब और बार रेस्टोरेंट शुरू नहीं रहेंगे और एक बाजे के बाद कोई भी पब मालिक नया आर्डर नहीं लेगा। इसी के साथ 25 साल के निचे के किसी भी युवक को शराब नहीं परोसी जाएगी। अगर कोई इसका उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उस पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश आज छह अप्रैल की रात से 31 अप्रैल 2023 तक जारी रहेगा।

यह है नियम: 

  • सभी बार/परमिट रूम 01:30 पूर्वाह्न की बाहरी समय सीमा का कड़ाई से पालन करेंगे और 01:30 पूर्वाह्न तक अपने प्रतिष्ठान बंद कर देंगे।
  • सभी संगीत प्रदर्शन 01:30 बजे बंद हो जाएंगे
  • उपरोक्त बिंदु 1 और 2 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 01:00 पूर्वाह्न के बाद भोजन और शराब आदि के लिए कोई आदेश नहीं लिया जा सकता है।
  • 30 मिनट का अनुग्रह समय अपने ग्राहकों/ग्राहकों के प्रतिष्ठान को खाली करने की अनुमति दी जाएगी।
  • 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को "परमिट रूम" के निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां शराब परोसी जा रही है।
  • प्रचलित आबकारी नियमों के अनुसार अनिवार्य आयु मानदंड का पालन किया जाएगा और विशेष रूप से, 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शराब नहीं परोसी जाएगी।
  • ग्राहकों को बैठने की जगह में नृत्य करने की अनुमति नहीं है, और डीजे सहित पेशेवर कलाकारों या कलाकारों को विशिष्ट नियमों का पालन करना चाहिए।
  • कलाकारों के पूरे विवरण के साथ एक लिखित सूचना पुलिस आयुक्त कार्यालय, नागपुर को दी जानी चाहिए।
  • यदि कलाकार विदेशी नागरिक हैं, तो कलाकारों के विवरण, जैसे पासपोर्ट प्रतियां, वीजा विवरण, आगमन की तिथि, प्रस्थान की तिथि, ठहरने की जगह आदि के साथ 15 दिन पहले पूर्व सूचना दी जानी चाहिए।
  • प्रतिष्ठानों को हंगामा या अनियंत्रित व्यवहार करने वाले व्यक्तियों का आकलन करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को शराब परोसना तुरंत बंद कर देना चाहिए।
  • जानबूझकर अनियंत्रित व्यवहार में लिप्त पाए गए ग्राहकों को "पर्सोना नॉन ग्राटा" घोषित किया जा सकता है और ऐसे परिसरों में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रतिष्ठानों के लिए प्रवेश शर्तों को संबंधित स्वामियों द्वारा लिखित रूप में तैयार किया जाना चाहिए और प्रविष्टि में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
  • धूम्रपान केवल निर्दिष्ट निर्दिष्ट क्षेत्र में ही अनुमति है, और ई-सिगरेट निषिद्ध है।