केवल दो घंटे फोड़ सकते हैं पटाखे, मनपा आयुक्त ने जारी किए नियम
नागपुर: दीपावली के दौरान पटाखे फोड़ते को लिकर मनपा आयुक्त ने नए नियम जारी कर दिए हैं। इसके तहत दीपावली के दौरान केवल दो घंटे यानी आठ से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकते हैं।
शहरों में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आदेश दिया, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है।
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