logo_banner
Breaking
  • ⁕ Shardiya Navratri 2026: नागपुर सहित विदर्भ में नवरात्रि की धूम, देवी मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ⁕
  • ⁕ महाराष्ट्र में जल संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के सभी जलस्रोतों का पानी पीने के लिए किया आरक्षित ⁕
  • ⁕ संवैधनिक संस्थाओ के खिलाफ अविश्वास पैदा करना चाहता है विपक्ष, मुख्यमंत्री फडणवीस बोले- देश में वामपंथी शासन लाना चाहते हैं राहुल गांधी ⁕
  • ⁕ देऊळगांव राजा में दो गुटों में खूनी संघर्ष, नगरसेवक समेत दो की मौत; पुलिस स्टेशन के सामने हुआ बवाल ⁕
  • ⁕ मुख्यमंत्री फडणवीस और उपमुख्यमंत्री शिंदे में मतभेद! विजय वडेट्टीवार ने किया बड़ा दावा, मंत्री जायसवाल ने कांग्रेस नेता को दी सधी हुई सलाह ⁕
  • ⁕ त्योहारों पर नागपुर और न्यू अमरावती के यात्रियों को बड़ी राहत, मध्य रेलवे चलाएगा विशेष ट्रेनें ⁕
  • ⁕ Chandrapur: चंद्रपुर का राजा’ गणेश मंडल पर रामनगर पुलिस थाने में FIR ⁕
  • ⁕ Amravati: अमरावती में शिवसेना यूबीटी ने निकाला मार्च, कर्जमाफी सहित 1 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की मदद देने की मांग ⁕
  • ⁕ Yavatmal: वणी में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत ⁕
  • ⁕ Nagpur: ड्यूटी पूरी कर घर पहुंचे ASI रविंद्र कोकांडे की अचानक बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान मौत ⁕
Nagpur

Nagpur: एक ही आरोपी को पांच मामलों में 20-20 साल की सजा, दुष्कर्म पांच किशोरियों से किया था दुष्कर्म


नागपुर: जिला व सत्र न्यायालय के अतिरिक्त सहजिला न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ओपी जैस्वाल की कोर्ट ने नाबालिग लड़कियों के साथ जबरन दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए हर मामले में 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई. 

दोषी का नाम इंदिरा नगर, जाटतरोडी, इमामवाड़ा निवासी निलेश उर्फ मिर्चीलाल किशोरी चुटेलकर (31) बताया गया. ज्ञात हो कि 10 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में चुटेलकर को 20 वर्ष जेल की सजा सुनाई गई थी. इसके बाद आरोपी पर 4 और किशोरियों के साथ दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध हुआ. अन्य चारों मामलों में भी दोषी को कोर्ट ने कलम 6 पोक्सो के तहत 20 वर्ष जेल और 500 रुपये दंड की सजा सुनाई. 

घर ले जाकर दिया वारदातों अंजाम

बता दें कि निलेश चुटेलकर ने मार्च 2015 में इमामवाड़ा थाना क्षेत्र में 5 किशोरियों के साथ दुष्कर्म किया था. पीड़ित किशोरियों की उम्र 8-11 वर्ष बताई गई. पांचों सहेलियां हैं. चुटेलकर बहला फुसलाकर किशोरियों को अपने घर ले जाता था और जबरन दुष्कर्म करता था. पीड़ित किशोरियों ने परिजनों को दुष्कर्मी की करतूत बताई. इसके बाद इमामवाड़ा पुलिस ने दुष्कर्म समेत विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर चुटेलकर को गिरफ्तार किया. कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के बयान के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से एड. रश्मी खापर्डे एवं बचाव पक्ष की ओर से एड एनएन राऊत ने पैरवी की.