पब, लॉज, बार और रेस्टोरेंट संचालक को पुलिस ने जारी की गाइडलाइन; समय सीमा और शर्तों का सख्ती से करें पालन
नागपुर: शहर पुलिस ने शहर के सभी पबों, लॉज होटल और बार मालिकों को अधिसूचना जारी कर नियम और शर्तों की सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किये हैं. पिछले कुछ दिनों से शहर के पबों मैं मारपीट के कई मामले हुए जिनकी जांच के दौरान इन पबों के देर रात तक शुरू होने की जानकारी मिली है. ऐसे में इन सभी पबों ने समय सीमा की अवहेलना की थी साथ ही कई जगाहों पर ड्रग्स सेवन की भी बातें सामने आई। जिसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त डॉ रविंद्र सिंगल ने यह गाइडलाइन जारी की है।
नागपुर शहर में नाइट लाइफ का चलन बड़ा है ऐसे में देर रात तक शहर के होटल, पबों,रेस्टोरेंट और बार में रात के समय युवाओं की भीड़ उमड़ने लगती है। शराब का नशा सिर चढ़ने के बाद पार्टी स्थलों के साथ ही शहर की सड़कों पर अपराधियों द्वारा कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है।
हाल ही में तो तीन अपराधियों ने शराब के नशे में धुत होकर अंबाझरी और सीताबर्डी परिसर में बीच सड़क पर कोहराम मचाते हुए एक बाउंसर सहित दो लोगों को चाकू मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इन घटनाओं की रोकथाम के लिए ही पुलिस आयुक्त डॉ रविंद्र कुमार सिंगल ने इसे गंभीरता से लिया है।
पुलिस आयुक्त ने अधिसूचना जारी इन सभी संस्थाओं के संचालकों को सरकारी प्रशासन द्वारा जारी की गई नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन करने का निर्देश जारी किये है और अगर ये संस्थान नियमों की अवहेलना करते हुए पाए जाते हैं तो उनके लाइसेंस तक रद्द करने की करवाई पुलिस करने वाली है।
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