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RTE Admission: अभिभावकों को फिर भरना होगा फार्म, शिक्षा विभाग ने नए दिशा-निर्देश किये जारी


नागपुर: शिक्षा के अधिकार (Right to Eduactaion) के तहत शैक्षणिक वर्ष 2024-25 (Educational Session 2024-25) को लेकर शिक्षा विभाग (Educational Department) ने नए दिशा-निर्देश जारी किये हैं। जिसके तहत सरकारी और निजी स्कूलों (Private and Government) में आरटीई के तहत 25 प्रतिशत प्रवेश के लिए बच्चों के अभिभावकों को नए ऑनलाइन आवेदन जमा करने होंगे। इसको लेकर गुरुवार को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 

शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए आरटीई के तहत पच्चीस प्रतिशत प्रवेश प्रक्रिया हेतु बच्चों के अभिभावकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये थे। बाद में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार प्रक्रिया को निलंबित कर दिया गया था। वहीं अब शिक्षा विभाग ने आरटीआई के तहत नए सिरे से आवेदन मंगाए हैं। इसके तहत जिन बच्चों के माता-पिता ने पहले आरटीई के तहत ऑनलाइन आवेदन जमा कर दिया है, उन्हें फिर से ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। इस दौरान पुराने किये आवेदन को नहीं माना जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके लिए अभिभावकों को student.maharashtra.gov.in/adm_portal लिंक पर जाकर फॉर्म भरना होगा। 

इन नियमों का करना पड़ेगा पालन:

  • अभिभावकों को student.maharashtra.gov.in/adm_portal लिंक पर जाकर फॉर्म भरना होगा। 
  • जिन अभिभावकों की वार्षिक आय वित्तीय वर्ष में एक लाख से कम है उनके बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर समूह में शामिल किये जायेंगे। 
  • 25 प्रतिशत प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से विवेकपूर्ण ढंग से दस स्कूलों का चयन किया जाना चाहिए।
  • आवेदन पत्र भरते समय स्कूल से घर की दूरी को गूगल मैप से निर्धारित करें।  
  • इसके बाद ही अभिभावक स्कूल का चयन करें। 
  • इस बात का ध्यान रखना होगा कि आवेदन पत्र पूरा भरा हुआ हो।
  • आवेदन यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए और सटीक जानकारी भरी जानी चाहिए।
  • दस्तावेज ऑनलाइन आदि अपलोड न करने के निर्देश दिए गए हैं।