किसी लड़की का सिर्फ एक बार पीछा करना POCSO के तहत नहीं माना जाएगा: नागपुर बेंच

नागपुर: सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते कहा कि किसी लड़की या पीड़िता का सिर्फ़ एक बार पीछा करना, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354-डी और POCSO अधिनियम के प्रावधानों के तहत, पीछा करने के समान नहीं माना जाएगा। न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद सानप ने एक मामले में सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

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