logo_banner
Breaking
  • ⁕ मलकापुर के नए चुने गए कांग्रेस के नगरअध्यक्ष का नोट उड़ाते हुए वीडियो वायरल, हर तरफ हो रही आलोचना ⁕
  • ⁕ शिवसेना शिंदे गुट के उप जिला अध्यक्ष वरदराज पिल्ले ने नगर परिषद चुनाव परिणाम पर उठाए सवाल ⁕
  • ⁕ कांग्रेस की मुंबई में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, नगर पालिका के उम्मीदवारों को लेकर होगी चर्चा, विजय वडेट्टीवार ने दी जानकारी ⁕
  • ⁕ Gondia: गोंदिया और तिरोड़ा नगर परिषद् के वार्डो में मतदान जारी, 18 हजार मतदाता करेंगे 18 उम्मीदवारों का फैसला ⁕
  • ⁕ विदर्भ की सात सहित 23 नगर परिषद में आज मतदान, मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था, रविवार को होगी परिणामों की घोषणा ⁕
  • ⁕ खापरी ROB–MIHAN इंटरचेंज फ्लाईओवर का काम हुआ शुरू, 24 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य ⁕
  • ⁕ बुटीबोरी एमआईडीसी हादसा: मुख्यमंत्री फडणवीस ने जताया शोक, मृतकों को सरकार पांच, तो कंपनी को देगी 30 लाख का मुआवजा ⁕
  • ⁕ Chandrapur: चंद्रपूर मनपा में नया विवाद; आयुक्त के ‘अलिखित फरमान’ से अधिकारी-कर्मचारी परेशान ⁕
  • ⁕ सूदखोरी का कहर! चंद्रपुर में साहूकारों की दरिंदगी, एक लाख का कर्ज़ 47 लाख बना; कर्ज चुकाने किसान ने बेच दी किडनी ⁕
  • ⁕ Nagpur: चोरी के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार, तीन चोरी की वारदातों का खुलासा, क्राइम ब्रांच यूनिट 3 की कार्रवाई ⁕
Nagpur

किसी लड़की का सिर्फ एक बार पीछा करना POCSO के तहत नहीं माना जाएगा: नागपुर बेंच


नागपुर: सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते कहा कि किसी लड़की या पीड़िता का सिर्फ़ एक बार पीछा करना, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354-डी और POCSO अधिनियम के प्रावधानों के तहत, पीछा करने के समान नहीं माना जाएगा। न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद सानप ने एक मामले में सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।