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Nagpur

विधानासभा अध्यक्ष की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अयोग्यता मामले पर 10 जनवरी को आएगा निर्णय


नागपुर: शिवसेना अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने की तारीख में बदलाव कर दीया है। अब 31 दिसंबर की जगह 10 जनवरी को निर्णय आएगा। ज्ञात हो कि, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सुप्रीम कोर्ट से निर्णय देने के लिए तीन हफ्तों का समय मागा था। जिसपर अदालात ने सुनवाई करते हुए यह निर्णय लिया।

सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को शिवसेना विधायक की अयोग्यता के मामले पर फैसला करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया था। हालाँकि, राहुल नार्वेकर ने यह कहकर समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया कि इस अवधि के भीतर निर्णय देना मुश्किल है। 

अब सुप्रीम कोर्ट ने नार्वेकर की इस मांग को स्वीकार कर लिया है और अयोग्यता मामले पर निर्णय देने के लिए 10 जनवरी तक का समय दिया है।