logo_banner
Breaking
  • ⁕ Shardiya Navratri 2026: नागपुर सहित विदर्भ में नवरात्रि की धूम, देवी मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ⁕
  • ⁕ महाराष्ट्र में जल संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के सभी जलस्रोतों का पानी पीने के लिए किया आरक्षित ⁕
  • ⁕ संवैधनिक संस्थाओ के खिलाफ अविश्वास पैदा करना चाहता है विपक्ष, मुख्यमंत्री फडणवीस बोले- देश में वामपंथी शासन लाना चाहते हैं राहुल गांधी ⁕
  • ⁕ देऊळगांव राजा में दो गुटों में खूनी संघर्ष, नगरसेवक समेत दो की मौत; पुलिस स्टेशन के सामने हुआ बवाल ⁕
  • ⁕ मुख्यमंत्री फडणवीस और उपमुख्यमंत्री शिंदे में मतभेद! विजय वडेट्टीवार ने किया बड़ा दावा, मंत्री जायसवाल ने कांग्रेस नेता को दी सधी हुई सलाह ⁕
  • ⁕ त्योहारों पर नागपुर और न्यू अमरावती के यात्रियों को बड़ी राहत, मध्य रेलवे चलाएगा विशेष ट्रेनें ⁕
  • ⁕ Chandrapur: चंद्रपुर का राजा’ गणेश मंडल पर रामनगर पुलिस थाने में FIR ⁕
  • ⁕ Amravati: अमरावती में शिवसेना यूबीटी ने निकाला मार्च, कर्जमाफी सहित 1 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की मदद देने की मांग ⁕
  • ⁕ Yavatmal: वणी में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत ⁕
  • ⁕ Nagpur: ड्यूटी पूरी कर घर पहुंचे ASI रविंद्र कोकांडे की अचानक बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान मौत ⁕
Nagpur

विधानासभा अध्यक्ष की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अयोग्यता मामले पर 10 जनवरी को आएगा निर्णय


नागपुर: शिवसेना अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने की तारीख में बदलाव कर दीया है। अब 31 दिसंबर की जगह 10 जनवरी को निर्णय आएगा। ज्ञात हो कि, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सुप्रीम कोर्ट से निर्णय देने के लिए तीन हफ्तों का समय मागा था। जिसपर अदालात ने सुनवाई करते हुए यह निर्णय लिया।

सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को शिवसेना विधायक की अयोग्यता के मामले पर फैसला करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया था। हालाँकि, राहुल नार्वेकर ने यह कहकर समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया कि इस अवधि के भीतर निर्णय देना मुश्किल है। 

अब सुप्रीम कोर्ट ने नार्वेकर की इस मांग को स्वीकार कर लिया है और अयोग्यता मामले पर निर्णय देने के लिए 10 जनवरी तक का समय दिया है।