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Swami Vivekananda Memorial: उच्च न्यायालय ने नगर रचना विभाग को एफिडेविट जमा करने का दिया आदेश


नागपुर: अंबाझरी तालाब को लेकर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस सुनवाई के दौरान अदालत ने नगर रचना विभाग के मुख्य सचिव को एफिडेविट जमा करने के लिए कहा है इसके अलावा सरकार द्वारा गठित समिति को क्रेजी कैसल में अवरोधों को समाप्त किये जा रहे कामों से सन्दर्भ में एफिडेविट दिए जाने का निर्देश दिया गया है.

अंबाझरी तालाब को लेकर हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई शुरू है..शुक्रवार को इस मामले पर फिर सुनवाई हुई. इससे पहले हुई सुनवाई में विवेकानंद स्मारक को लेकर प्रशासन द्वारा अपनाये जाने रुख को लेकर अदालत ने अपनी नाराजगी व्यक्त करने हुए दो दिनों में निर्णय लिए जाने के लिए अदालत ने कहा था.

शुक्रवार को हुई सुनवाई में राज्य में महाधिवक्ता ने राज्य सरकार की तरफ से पैरवी की और बताया की स्मारक को लेकर केंद्रीय जल व ऊर्जा शोध केंद्र अध्ययन कर रहा है. यह अध्ययन रिपोर्ट आने के बाद इस पर निर्णय लिया जा सकता है हालाँकि स्मारक को हटाए जाने का मत आने पर इसे कहा हस्तांतरित किया जायेगा इसे लेकर जगह चिन्हित कर ली गई है.

गौरतलब को ही अदालत में यह स्पस्ट हो चूका है की यह स्मारक नो डेवलमेंट ज़ोन में है. मुख्य अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद अदलात ने नगर रचना विभाग के मुख्य सचिव को स्मारक के सन्दर्भ में एफिडेविट जमा किये जाने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही क्रेजी कैसल में पानी के बहाव के अवरोध को ख़त्म किये जाने को लेकर  किया जा चूका है और किया किया जाने वाला है  इसकी जानकारी सरकार द्वारा विभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित की गई समिति को एफिडेविट के माध्यम से जमा कराये जाने का निर्देश भी दिया गया है.