पत्नी की हत्या करने वाले को अदालत ने आजीवन कारावास की सुनाई सजा

नागपुर: लकड़ी के डंडे से पिट-पीटकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी का नाम एकनाथ काशीनाथ कोहले (28, डिप्टी सिग्नल निवासी) है। जिला और सत्र न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश बी वि घुगे ने मामले में सजा का ऐलान किया। इस के साथ अदालत ने दोषी पर 5000 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, वहीं नहीं चुकाने पर तीन महीने की अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई है।

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