Vajramuth Sabha: भाजपा नेताओं को हाईकोर्ट से झटका, वज्रमुठ सभा पर रोक लगाने से किया इनकार

नागपुर: महाविकास अघाड़ी की सभा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। वहीं अब यह मामला उच्च न्यायालय पहुंच गई है। बोम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ (Bombay High Court Nagpur Bench) ने सभा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया और सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तारीख तय की गई है। इसी के साथ अदालत ने संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया है। अदालत के इस निर्णय को महाविकास अघाड़ी (Mahavikas Aghadi) के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।
ज्ञात हो कि, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व नागपुर विधायक कृष्ण खोपड़े (Krushna Khopde) सहित वहां के स्थानीय लोग सभा का लगातार विरोध कर रहे थे। इसको लेकर पिछले कई दिनों ने स्थानीय नागरिक प्रदर्शन भी कर रहे थे। इसी को लेकर बुधवार को भाजपा नेताओं ने सभा पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। जिसपर आज यह निर्णय लिया गया है। अदालत के इस निर्णय के बाद सभा का रास्ता साफ़ हो गया है।
16 अप्रैल को होगी सभा
एमवीए की यह सभा 16 अप्रैल को होने वाली है। इस सभा के लिए कांग्रेस नेता लगातार तैयारियों में लगे हुए हैं। सद्भावना नगर में मौजूद मैदान में स्टेज बनाने का काम शुरू हो गया है। इस सभा में तीनों पार्टियों के नेता शामिल होंगे। जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, नेता प्रतिपक्ष अजित पवार, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले सहित तमाम बड़े नेता शामिल होंगे।
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