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सपा नेता आजम खान को अदालत से झटका, हेट स्पीच मामले अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई


रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से विधायक आजम खान को अदालत से बड़ा झटका लगा है। हेट स्पीच मामले में रामपुर की अदालत ने खान को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। गुरुवार को रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने सजा का ऐलान करते हुए 25 हजार का जुर्माना भी लगाया। 

2019 लोकसभा का मामला

दरअसल, 2019 के आम चुनावों में रामपुर में एक चुनाव सभा को संबोधित करते हुए सपा नेता ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बेहद विवादित टिप्पणी की थी। आजम के दिए इस बयान को लेकर भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने अदालत में मामला दर्ज कराया था। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

विधानसभा की सदस्य्ता गई 

अदालत द्वारा तीन साल की सजा सुनाई जाने के बाद खान की विधायकी भी खतरे में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्देशों के अनुसार, अगर किसी जान प्रतिनिधि को दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है उसकी सदस्य्ता चली जाती है। इसी के साथ वह चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। वहीं अदालत के आदेश के बाद खान की विधानसभा सदस्य्ता भी खतरे में आ गई है। खान वर्तमान में रामपुर शहर से विधायक हैं।