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ज्ञानवापी पर वाराणसी जिला अदालत का बड़ा फैसला, जज ने कहा- मामला सुनने योग्य; अगली सुनवाई 22 सितंबर को


वाराणसी: ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले (Gyanvapi-Shringar Gauri case) पर वाराणसी जिला अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। जिला कोर्ट जज एके विश्वेश (Judge AK Vishvesh) ने मामले को सुनने योग्य बताते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को ख़ारिज कर दिया है। इसी के साथ मामले पर अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। जिस समय अदालत ने फैसला सुनाया उस समय हिन्दू पक्ष के वकील मौजूद थे, वहीं मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे।

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि, "अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मुकदमा विचारणीय है। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।"

यह हिंदू समुदाय की जीत

अदालत के फैसले के बाद हिन्दू पक्ष में ख़ुशी का माहौल है। याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने कहा कि, "यह हिंदू समुदाय की जीत है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को है। यह ज्ञानवापी मंदिर की आधारशिला है। इसी के साथ उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।" वहीं अन्य याचिकाकर्ता मंजू व्यास ने कहा कि, "भारत आज खुश है, मेरे हिंदू भाइयों और बहनों को जश्न मनाने के लिए दीये जलाना चाहिए।"