logo_banner
Breaking
  • ⁕ अब आउटर रिंग रोड में दौड़ेगी 12 मीटर लंबी EKA बस, बढ़ती दुर्घटनाओं और नागरिकों की सुरक्षा को देखते मनपा का बड़ा निर्णय ⁕
  • ⁕ Nagpur: लगातार नोटिस देने के बाद भी भवन मालिक ने नहीं तोड़ा भवन, मनपा ने खुद बुलडोजर चला किया ध्वस्थ ⁕
  • ⁕ बल्लारपुर क्षेत्र के कोल यार्ड में आग, एक सप्ताह से सुलग रहा कोयला; वेकोलि अधिकारियों की लापरवाही, करोड़ों का नुकसान ⁕
  • ⁕ Chandrapur: नशे का कारोबार किया तो पूरी संपत्ति होगी सील, ड्रग तस्करी में शामिल पान दुकान पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई ⁕
  • ⁕ Nagpur: व्हाट्सऐप पर मुनाफे का झांसा.., ई-कॉमर्स निवेश के नाम पर 4.45 लाख की साइबर ठगी ⁕
  • ⁕ Gondia: दासगांव में बड़ा हादसा: तेज रफ्तार बोलेरो पिकअप ने 3 साल की बच्ची को कुचला, मौके पर ही मौत ⁕
  • ⁕ MPSC परीक्षाओं पर बड़ा फैसला: ऑनलाइन परीक्षा अगस्त 2027 तक टली, तब तक ऑफलाइन ही होंगी सभी परीक्षाएं ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Maharashtra

महाराष्ट्र में 27% ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे निकाय चुनाव, SC ने सुनाया बड़ा फैसला; महायुति सरकार को मिली बड़ी राहत


नई दिल्ली/नागपुर: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं और मनपा के चुनावों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सोमवार को चुनावों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण और नई प्रभाग रचना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसी के साथ राज्य में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव का रास्ता साफ़ हो गया है।

ज्ञात हो कि, नई प्रभाग रचना और ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। जिसमें चुनाव आयोग की कार्रवाई को रोक लगाने और 2022 के अनुसार, चुनाव कराने की मांग की गई थी। सोमवार को हुई सुनवाई में अदालत ने तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि 6 मई 2024 के आदेश के अनुसार स्थानीय निकाय चुनावों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू रहेगा। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 11 मार्च 2022 की पुरानी वार्ड रचना के आधार पर चुनाव नहीं होंगे, बल्कि नई प्रभागरचना के अनुसार ही चुनाव कराए जाएंगे।

अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को 4 सप्ताह के भीतर चुनाव अधिसूचना जारी करने और 4 महीनों के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्णय से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है, वहीं ओबीसी समाज में भी इसे लेकर भारी उत्साह है। अब राज्य के 29 नगर निगम, 290 नगर परिषदें, 32 जिला परिषदें और 335 पंचायत समितियों में चुनाव की प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ेगी। माना जा रहा है कि निकाय चुनावों की घोषणा जल्द ही हो सकती है, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल देखने को मिलेगी।