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Maharashtra

Fraud Case: कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे को अदालत से बड़ी राहत, सजा पर लगाई रोक


नाशिक: फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फ्लैट लेने के मामले में सजा पाए कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) को अदालत से बड़ी राहत मिली है। नाशिक सत्र न्यायलय (Nashik Court) ने कोकाटे की याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा पर रोक लगा दी। 

कोकाटे और उनके भाई को 20 फरवरी को नासिक की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे आरोपों में दोषी पाया था, जिसके लिए उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। रोक के परिणामस्वरूप, जिसका विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है, कोकाटे को विधानसभा से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, यदि कोई विधायक दोषी पाया जाता है और उसे कम से कम दो साल के कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो वह अयोग्य हो जाता है। ऐसे मामलों में, एकमात्र राहत यह है कि यदि दोषसिद्धि पर रोक लगा दी जाती है, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि दोषसिद्धि के कोई भी परिणाम प्रभावी नहीं रह सकते, जिसमें अयोग्यता भी शामिल है।