logo_banner
Breaking
  • ⁕ नागपुर में एफडीए की बड़ी कार्रवाई, 419 किलो प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू जब्त ⁕
  • ⁕ भारत के दरवाजे पर पहुंचा इबोला वायरस! युगांडा से नागपुर आई व्यक्ति क्वारंटाइन, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर ⁕
  • ⁕ Gadchiroli: माओवादियों का हथियार निर्माण ठिकाना ध्वस्त, जंगल में दबा विस्फोटक सामग्री पुलिस ने की नष्ट ⁕
  • ⁕ Buldhana: डीज़ल संकट से भड़के किसान, नागपुर–पुणे–मुंबई हाईवे किया जाम; सड़क पर लगा वाहनों की कतारें ⁕
  • ⁕ बढ़ती तपिश से लोग बेहाल, लेकिन कूलर बाजार में बंपर उछाल; पिछले साल से तीन गुना ज्यादा बिक्री ⁕
  • ⁕ प्रफुल्ल गुडधे बने नागपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष, जिम्मेदारी के लिए पार्टी को दिया धन्यवाद; कहा- सभी को साथ लेकर करूँगा काम ⁕
  • ⁕ Amravati: भीषण गर्मी के बीच शिवटेकड़ी जॉगिंग ट्रैक पर लगाए गए वाटर फॉगर्स, नागरिकों को मिली राहत ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Maharashtra

Fraud Case: कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे को अदालत से बड़ी राहत, सजा पर लगाई रोक


नाशिक: फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फ्लैट लेने के मामले में सजा पाए कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) को अदालत से बड़ी राहत मिली है। नाशिक सत्र न्यायलय (Nashik Court) ने कोकाटे की याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा पर रोक लगा दी। 

कोकाटे और उनके भाई को 20 फरवरी को नासिक की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे आरोपों में दोषी पाया था, जिसके लिए उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। रोक के परिणामस्वरूप, जिसका विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है, कोकाटे को विधानसभा से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, यदि कोई विधायक दोषी पाया जाता है और उसे कम से कम दो साल के कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो वह अयोग्य हो जाता है। ऐसे मामलों में, एकमात्र राहत यह है कि यदि दोषसिद्धि पर रोक लगा दी जाती है, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि दोषसिद्धि के कोई भी परिणाम प्रभावी नहीं रह सकते, जिसमें अयोग्यता भी शामिल है।