नागपूर एयरपोर्ट के आस पास रात में बीम लाइट के उपयोग पर प्रतिबंध, 60 दिनों तक लागू रहेगा आदेश

नागपुर: बाबासाहेब आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा नागपूर के पास वायुक्षेत्र में रात के समय बीम लाइट (Beam Light) के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए पुलिस आयुक्त ने आदेश जारी किया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) (2) (2) के तहत जारी किया गया है जो कि 28 दिसंबर 2024 से 25 फरवरी 2025 तक लागू रहेगा।
नागपूर एयरपोर्ट के आसपास, विशेष रूप से हवाईअड्डे के 15 किमी के दायरे में, रात के समय विमानों के उड़ान संचालन और हेलीकॉप्टर की आवाजाही के दौरान बीम लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, इन लाइटों के कारण पायलटों की दृष्टि पर असर पड़ता है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। हवाईअड्डे के पायलटों और अन्य वैमानिकों ने इस समस्या को उठाया था, जिसके बाद पुलिस आयुक्त ने यह निर्णय लिया है।
आदेश के अनुसार, अब नागपूर शहर के 15 किमी के दायरे में शाम 6 बजे से लेकर 12 बजे तक किसी भी व्यक्ति या कार्यक्रम आयोजकों को बीम लाइट का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश 60 दिनों के लिए लागू रहेगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस आयुक्त डी. रविंद्र कुमार सिंगल ने इस आदेश को अपनी मंजूरी देते हुए कहा कि यह कदम विमान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है, जिससे पायलटों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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