logo_banner
Breaking
  • ⁕ नागपुर स्नातक सीट के लिए भाजपा ने जारी किया घोषणापत्र, युवाओं और रोजगार पर विशेष फोकस ⁕
  • ⁕ महाराष्ट्र सरकार में फेरबदल की अटकलों पर प्रतापराव जाधव का बयान, बोले- एकनाथ शिंदे नाराज़ नहीं ⁕
  • ⁕ चुनाव आते ही उर्दू स्कूलों की याद क्यों? किरण सरनाईक पर यशोमती ठाकुर का निशाना ⁕
  • ⁕ शिक्षकों का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल हुआ तो रद्द होगी संस्था की मान्यता! चंद्रशेखर बावनकुले की चेतावनी ⁕
  • ⁕ अनिल बोंडे का बागी उम्मीदवार डॉ. संगीता शिंदे को आशीर्वाद, महायुति में बढ़ी कलह ⁕
  • ⁕ Akola: काटेपूर्णा और मोर्णा बांध से मिलेगा 24.03 दलघमी पानी, शहर की जलापूर्ति को राहत ⁕
  • ⁕ Chandrapur: पति के सामने बाघ ने महिला पर किया हमला, खेत में काम करते समय दर्दनाक मौत..! ⁕
  • ⁕ Buldhana: 'हमें भीख नहीं, मदद चाहिए', बुलढाणा में किसान संघ ने कद्दू और चॉकलेट देकर सरकार के खिलाफ निकाला गुस्सा.. ⁕
  • ⁕ Nagpur: ड्यूटी पूरी कर घर पहुंचे ASI रविंद्र कोकांडे की अचानक बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान मौत ⁕
Maharashtra

लाडली बहना और लाडका भाऊ योजना पर लगेगी रोक! बॉम्बे हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर


मुंबई: विधानसभा चुनाव के पहले राज्य की महायुति सरकार ने लाडली बहना और लाड़का भाऊ योजना लाई है। इसके तहत राज्य की शिंदे सरकार जहां लाडली बहना के तहत महिलाओं को 1500 रूपये महीना देगी। वहीं युवाओं को अप्रेंटिस के तौर पर 6000,8000 और 10 हज़ार रुपए महीना देगी। हालांकि, अब इस योजना पर रोक लगाने की मांग उठने लगी है। इसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की मुंबई खंडपीठ में याचिका लगाई है। योजना को पैसे की बर्बादी बताते हुए रोक लगाने की मांग की है।

दरअसल, नवी मुंबई के एक चार्टेड अकाउंटेंट की तरफ़ से जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में लाडली बहना और लड़का भाऊ योजना को करदाताओं के पैसों की बर्बादी बताई। याचिका में दावा किया गया कि, लोकसभा चुनाव में महायुति सरकार को करारी हार का सामना करना पड़ा। राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में हार के डर से यह योजना लाई है।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, चुनाव के समय यह योजना लाई है। अपने निजी लाभ के लिए कर दाताओं का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। इससे राज्य का राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। हमने याचिका में उच्च न्यायालय से जल्द से जल्द इस पर रोक लगाने की मांग की है। 

अदालत ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग याचिकाकर्ताओं द्वारा किया गया था। हालांकि, अदालत ने जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि, आख़िर इतनी जल्दी क्या है? वहीं छह अगस्त को अब इसपर सुनवाई होगी।