logo_banner
Breaking
  • ⁕ नागपुर मनपा चुनाव 2025: आरक्षण लॉटरी का भूचाल! प्रफुल्ल गुडधे, जीतेंद्र घोड़ेवार, रमेश पुणेकर को झटका ⁕
  • ⁕ Buldhana: जलगांव जामोद तहसील में दर्दनाक सड़क हादसा; दो दोस्तों की मौत, एक युवक गंभीर घायल ⁕
  • ⁕ अकोला के शिवनी हवाई अड्डे के विस्तार को मिली सरकारी मंजूरी, कई वर्षों से अटकी थी परियोजना ⁕
  • ⁕ Bhandara: लाखनी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर विवाद गहराया, नाना पटोले ने पुलिस और कंपनी अधिकारियों को फोन पर लगाई फटकार ⁕
  • ⁕ Buldhana: दिल्ली बम विस्फोट के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट, बढ़ाई गई गजानन महाराज के शेगांव मंदिर में भी सुरक्षा ⁕
  • ⁕ Chandrapur: आखिर वन विभाग ने आदमखोर बाघ को पकड़ा, दो किसानों की मौत के बाद वन विभाग ने की कार्रवाई ⁕
  • ⁕ नक्सली वर्गेश उइका ने आत्मसमर्पण किया, 3.5 लाख का इनाम था घोषित ⁕
  • ⁕ मनपा चुनाव: आरक्षण की घोषणा आज, लॉटरी के माध्यम से आरक्षण होगा तय ⁕
  • ⁕ Amravati: अमरावती जिले में नौ महीनों में 60 नाबालिग कुंवारी माताओं की डिलीवरी ⁕
  • ⁕ विश्व विजेता बनी भारतीय महिला क्रिकेट टीम, वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया ⁕
Maharashtra

लाडली बहना और लाडका भाऊ योजना पर लगेगी रोक! बॉम्बे हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर


मुंबई: विधानसभा चुनाव के पहले राज्य की महायुति सरकार ने लाडली बहना और लाड़का भाऊ योजना लाई है। इसके तहत राज्य की शिंदे सरकार जहां लाडली बहना के तहत महिलाओं को 1500 रूपये महीना देगी। वहीं युवाओं को अप्रेंटिस के तौर पर 6000,8000 और 10 हज़ार रुपए महीना देगी। हालांकि, अब इस योजना पर रोक लगाने की मांग उठने लगी है। इसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की मुंबई खंडपीठ में याचिका लगाई है। योजना को पैसे की बर्बादी बताते हुए रोक लगाने की मांग की है।

दरअसल, नवी मुंबई के एक चार्टेड अकाउंटेंट की तरफ़ से जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में लाडली बहना और लड़का भाऊ योजना को करदाताओं के पैसों की बर्बादी बताई। याचिका में दावा किया गया कि, लोकसभा चुनाव में महायुति सरकार को करारी हार का सामना करना पड़ा। राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में हार के डर से यह योजना लाई है।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, चुनाव के समय यह योजना लाई है। अपने निजी लाभ के लिए कर दाताओं का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। इससे राज्य का राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। हमने याचिका में उच्च न्यायालय से जल्द से जल्द इस पर रोक लगाने की मांग की है। 

अदालत ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग याचिकाकर्ताओं द्वारा किया गया था। हालांकि, अदालत ने जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि, आख़िर इतनी जल्दी क्या है? वहीं छह अगस्त को अब इसपर सुनवाई होगी।