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Maharashtra

आज शिवसेना के नाम चिन्ह और विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई


मुंबई: शिवसेना में शिंदे और उद्धव गुट के बीच चल रहे विवाद को लेकर दायर दो याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज यानी 18 सितंबर को सुनवाई करेगा. इसमें पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न के इस्तेमाल को लेकर शिंदे समूह की याचिका शामिल है.

दूसरी ओर, एकनाथ शिंदे समूह के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली समीक्षा याचिका है. यह याचिका उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने दायर की है. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे मामले की सुनवाई जस्टिस बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष होगी.

जून 2022 में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने पार्टी से बगावत कर दी। इसके बाद शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने. इसके बाद शिंदे ने शिवसेना पर मुकदमा कर दिया. 16 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया. साथ ही शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिह्न (धनुष-बाण) इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी गई. चुनाव आयोग के फैसले को उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.