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Maharashtra

प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को दो हेक्टेयर की बजाय तीन हेक्टेयर तक मिलेगी मदद, फैसले से विदर्भ के किसानों को होगा काफी फायदा


मुंबई: मराठा आरक्षण के मुद्दे के बीच महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रिमंडल बैठक मराठा आरक्षण, प्राकृतिक आपदा से किसानों के लिए राहत सहित अन्य कई मुद्दों पर निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को दो हेक्टेयर की बजाय तीन हेक्टेयर की सीमा में राहत देने का निर्णय लिया गया है। 

राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्ड के अनुसार, सरकार ने प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को सहायता राशि 2 हेक्टेयर के स्थान पर 3 हेक्टेयर तक सीमित करने की घोषणा की है।  

जून से अक्टूबर 2023 तक मानसून के मौसम के दौरान भारी बारिश और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि को काफी नुकसान हुआ। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्ड के अनुसार अब 2 हेक्टेयर की सीमा के स्थान पर 3 हेक्टेयर तक सीमित राज्य आपदा मोचन निधि की दर से सहायता दी जायेगी।

कृषि भूमि के नुकसान पर मिलने वाली 2 हेक्टेयर तक केवल छोटी जोत वाले किसानों मिलने वाली सहायता, अब राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि की दर से 2 हेक्टेयर तक गैर-छोटी जोत वाले किसानों को भी मिलेगी।

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि इस फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। खासकर विदर्भ-मराठवाड़ा में इस फैसले से किसानों को काफी फायदा होगा। इसके साथ ही सरकार ने महाराष्ट्र के 40 जिलों में सूखे की घोषणा भी की है। राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार से आवश्यक  मदद मांगेगी।