एसटी स्टैंड के 200 मीटर दायरे में यात्री उठाने पर होगी सख्त कार्रवाई, जेल भेजे जाएंगे नियम तोड़ने वाले; परिवहन मंत्री की प्रताप सरनाईक का बड़ा आदेश
अकोला: महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने निजी बस संचालकों और वाहन चालकों को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि राज्य परिवहन (एसटी) बस स्टैंड के 200 मीटर के दायरे में यात्रियों को उठाने वाले निजी वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है।
अकोला केंद्रीय बस स्टैंड का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बातचीत में सरनाईक ने बताया कि राज्यभर के एसटी बस स्टैंडों की समीक्षा के दौरान कई स्थानों पर स्वच्छता और सुविधाओं से जुड़ी कमियां सामने आई हैं। इन्हें दूर करने के लिए विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पहले बस स्टैंडों पर शौचालय उपयोग के लिए शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शौचालय सेवाएं पूरी तरह निशुल्क कर दी गई हैं। स्वच्छता अभियान के दौरान कुछ चुनौतियां सामने आ रही हैं, लेकिन जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान कर कार्य पूर्ण किया जाएगा।
परिवहन मंत्री ने कहा कि एसटी महामंडल के यात्रियों को निजी बसों और वाहनों द्वारा अवैध रूप से ले जाने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। इसे रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि एसटी बस स्टैंड के 200 मीटर के भीतर यात्रियों को उठाते पाए जाने वाले निजी बस संचालकों और वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सरनाईक ने बताया कि इस अभियान के लिए आईपीएस स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में विशेष रणनीति तैयार की गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य परिवहन महामंडल की सेवाओं को अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और यात्री-केंद्रित बनाने के लिए सरकार लगातार विभिन्न सुधारात्मक कदम उठा रही है।
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