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Maharashtra

SC ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को लगाई फटकार, स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी, 2026 तक पूरा कराने के निर्देश


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए अदालत द्वारा निर्धारित पूर्व समय-सारिणी का पालन न करने पर फटकार लगाई। एक बार की रियायत के तौर पर समय-सीमा बढ़ाते हुए, अदालत ने निर्देश दिया कि महाराष्ट्र में सभी स्थानीय निकायों के चुनाव 31 जनवरी, 2026 तक करा लिए जाएँ। 

न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि परिसीमन का काम 31 अक्टूबर, 2025 तक पूरा किया जाए। न्यायालय ने कहा कि परिसीमन प्रक्रिया चुनाव स्थगित करने का आधार नहीं होगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने राज्य चुनाव आयोग द्वारा 6 मई को जारी पूर्व निर्देश का पालन न करने पर असंतोष व्यक्त किया, जिसके अनुसार चुनाव चार महीने की अवधि के भीतर संपन्न होने थे। 

राज्य चुनाव आयोग के वकील ने अदालत को बताया कि नगर पालिकाओं के लिए परिसीमन का काम चल रहा है, जबकि जिला परिषदों और पंचायत समितियों के लिए यह काम पूरा हो चुका है। राज्य चुनाव आयोग ने पर्याप्त संख्या में ईवीएम की अनुपलब्धता, बोर्ड परीक्षाओं के कारण स्कूल परिसर की अनुपलब्धता, कर्मचारियों की भर्ती में देरी आदि का हवाला देते हुए समय माँगा। 

इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए, पीठ ने कहा, "हम यह मानने के लिए बाध्य हैं कि राज्य चुनाव आयोग निर्धारित समय-सीमा में इस न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने में विफल रहा है।" न्यायालय ने कहा कि बोर्ड परीक्षाएँ मार्च 2026 में होनी हैं, इसलिए यह चुनाव स्थगित करने का आधार नहीं हो सकता।