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Maharashtra

शिवसेना विधायकों की अयोग्यता याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष 2 नवंबर को होगी सुनवाई


मुंबई: शिवसेना विधायकों की अयोग्यता याचिका पर अब 2 नवंबर को विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष सुनवाई होगी. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समूह के वकील अनिल साखरे और अनिल सिंह ने नए साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 14 दिन की अवधि मांगी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का उदाहरण देते हुए कहा कि गवाहों के साक्ष्यों की जांच होनी चाहिए।

इस पर उद्धव ठाकरे गुट के वकील देवदत्त कामत ने आपत्ति जताई है। उन्होंने दावा किया कि जो बातें सार्वजनिक रूप से घटित हुई हैं और जिन पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई है, उनके साक्ष्यों की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

शिवसेना के संविधान, राजनीतिक दल और शिवसेना के संसदीय दल की संरचना, चुनाव आयोग के साथ पत्राचार आदि के लिए दस्तावेजी विवरण उपलब्ध हैं। उसके आधार पर, ठाकरे समूह ने तर्क दिया कि इस मुद्दे पर मूल पार्टी का फैसला किया जाना चाहिए।