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Yavatmal: आचार संहिता से छूट के लिए प्राप्त प्रस्तावों की जांच हेतु समिति गठित करने के निर्देश


यवतमाल: राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थानीय निकायों के दौरान आदर्श आचार संहिता से छूट के लिए प्राप्त प्रस्तावों की जांच के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान गठित समिति की तर्ज पर, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं।

राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे की अध्यक्षता में 16 अक्टूबर, 2025 को आयोग कार्यालय में मुख्य सचिव और विभिन्न सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक हुई थी। उस समय ऐसी समिति के गठन की आवश्यकता व्यक्त की गई थी। तदनुसार, ये निर्देश दिए गए हैं।

यह समिति स्थानीय निकाय चुनावों के लिए आचार संहिता से छूट के प्रस्तावों की जाँच करेगी और आचार संहिता से छूट के संबंध में राज्य चुनाव आयोग को सिफारिशें करेगी। अतः सभी सरकारी विभागों को इस समिति के माध्यम से राज्य चुनाव आयोग को ऐसे प्रस्ताव भेजने होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सभी लंबित स्थानीय निकाय चुनावों की प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 तक पूरी करना अनिवार्य है। इसी के अनुरूप, नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनावों की प्रारंभिक घोषणा की गई है। हालाँकि वर्तमान में इसके लिए आचार संहिता लागू है, फिर भी यह समिति सभी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कार्यरत रहेगी।