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Wardha: चौहान दम्पति की बढ़ी मुश्किलें, अदालत ने जमानत याचिका की ख़ारिज


वर्धा: युवती के साथ बलात्कार करने मामले में हिंगनघाट पुलिस थाने के निरीक्षक चंपत चौहान और उनकी पत्नी सोनाली चौहान की मुश्किल बढ़ गई है। सोमवार को जिला और सत्र न्यायालय ने इस मामले में आरोपी पीआई की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। वहीं दूसरी तारा हिंगोली पुलिस ने सोनाली के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

पिछले दिनों एक युवती ने चौहान के खिलाफ बलात्कार करने का मामला दर्ज कराया था। युवती ने बताया था कि, एक मामले की शिकायत को लेकर वह चौहान से मिली थी। जहां पीआई चौहान ने युवती को न्याय दिलाने की बात कह कर भरोसे में लिया और उसका लगातार शोषण करता रहा। इसको लेकर पिछले दिनों युवती ने पुलिस में इसकी शिकायत की। इसके बाद छह मार्च को चौहान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

पत्नी पर धोखाधड़ी का मामला

एक तरफ अदालत ने जहां पीआई की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है। वहीं दूसरी तरफ पत्नी के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। कोरेगांव तहसील के सोनके में एक कृषि सहकारी ऋण संस्थान का है। आरोप है कि संस्थान के निदेशकों ने रिश्तेदारों के नाम पर फर्जी कर्ज बांटे हैं। बारह करोड़ रुपये के गबन की शिकायत पर सभी इक्कीस निदेशकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। इन्हीं डायरेक्टर्स में से एक हैं सोनाली चव्हाण। दस्तावेजों से छेड़छाड़ का भी आरोप है। अब जब चव्हाण पति-पत्नी पर आरोप लगे हैं तो यहां काफी हलचल मच गई है। वाथर पुलिस मामले की जांच कर रही है।