Akola: आरटीई के लिए 84 करोड़ मंजूर
अकोला: राज्य सरकार ने बच्चों के नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर प्रवेश लेने वाले छात्रों की शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए 84 करोड़ रुपये की मंजूर किए हैं.
स्व-वित्तपोषित स्कूल संघ ने आरटीई शुल्क प्रतिपूर्ति राशि और अन्य मांगों के वितरण के संबंध में 28 सितंबर और 17 अक्टूबर को मुंबई में स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर से मुलाकात की थी. इसके लिए 10 अक्टूबर को शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा था. इस बीच, संगठन ने शिक्षा विभाग और वित्त विभाग के साथ बातचीत की. उसके बाद 21 अक्टूबर को 84 करोड़ की निधि मंजूर की गई. जिससे जल्द ही स्कूलों को फीस रिफंड मिलेगी, यह जानकारी निधि के लिए प्रयास करनेवाले संजय चव्हाण, राहुलदेव मनवर, बाबुलाल पवार ने दी है.
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